Hyundai को झटका! Apple CarPlay हुआ खराब, अब कार ओनर को देना पड़ेगा 2.25 लाख रुपये का जुर्माना
नई कार खरीदना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे में किसी ग्राहक के नई कार में समस्या आ जाए तो कितनी परेशानी होगी? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा होने पर कोर्ट जाने पर आपको न्याय मिल सकता है।
हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामना आया है। दरअसल बेंगलुरु में हुंडई डीलरशिप और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड पर खराब गाड़ी देकर मालिक से धोखाधड़ी करने पर कोर्ट ने 2.25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

बता दें कि यह निर्देश बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिए हैं। दरअसल स्वाति अग्रवाल नाम की एक ग्राहक ने i20 हैचबैक खरीदी थी, जिसका Apple CarPlay सिस्टम खराब पाया गया था।
जह उन्हें डिलरशीप से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट सहारा लिया, जहांं कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने को खराब पाए गए वाहन की कंपनी द्वारा मरम्मत न करने पर मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये और मुकदमे के दौरान खर्च हुए राशि के रुप में 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, स्वाति ने इस कार की मार्च 2021 में डिलीवर ली थी। जिसके महीने भर के बाद ही Hyundai i20 कार के वायरलेस Apple CarPlay सिस्टम में खराबी आ गई। Apple CarPlay का उपयोग करते समय, स्वाति ने देखा कि नेविगेशन और फ़ोन में रुकावटें आ रही हैं।
Hyundai i20 प्रीमियम हैचबैक की मालिक स्वाति ने अपनी शिकायत में बताया कि कई बार डीलरशिप पर जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।फिर उन्होंने हुंडई डीलरशिप और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया।
जिसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मालिक को भुगतान करने के अलावा, डीलरशिप को वाहन की खराबी भी ठीक करनी होगी। बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आगे कहा कि, फैसले की तारीख से 60 दिनों के भीतर वाहन की मरम्मत की जानी चाहिए।
वहीं कोर्ट ने साफ किया है कि अगर निश्चित समय के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कंपनी को मालिक को नई कार देनी होगी। अदालत ने कहा कि ऐप्पल कारप्ले सिस्टम जैसी अतिरिक्त सुविधाएं ड्राइविंग अनुभव की सुविधा और क्वालिटी ड्राइव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।


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