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बिना हेलमेट मोटरसाइकल चला रहे पुलिसवाले का वीडियो वायरल, पुलिस कमिश्नर ने किया निलंबित
भारत सरकार लोक सभा नए मोटर व्हील एक्ट को पास करा चुकी है। सरकार की योजना मोटर व्हीकल अधिनियम को और मजबूत बनाने की है। इससे इसका उल्लंघन नहीं हो सकें। सरकार की योजना इस मोटर व्हीकल अधिनियम से यातायात कानून तोड़ने वाले लोगों के अंदर भय पैदा करने की है।
मोटर अधिनियम कानून में संसोधन कर इसे और कड़ा बना दिया गया है। हालांकि अभी यह बिल लोक सभा से ही पास हुआ है। राज्य सभा से पास होने के बाद यह कानून की शक्ल में पूरे देश में लागू होगा।
लेकिन जहां सरकार एक तरफ मोटर व्हीकल कानून को मजबूत कर रही है। वहीं इस कानून के रखवाले ही इसका उल्लंघन कर रहे है। इंटरनेट पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है। इस तस्वीर में वर्दी पहने एक व्यक्ति बिना हेलमेंट के मोटरसाइकल ड्राइव कर रहा है।
इस घटना से यह साफ पता चलता है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित नया मोटर व्हीकल कानून किस तरह से लागू किया जाएगा। वो भी तब जब इस कानून के रखवाले ही सरे आम इसका माखौल बनाने लगे। इस पूरी घटना की तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर वायरल है।
यह घटना चेन्नई की है, जहां एक नागरिक ने ट्विटर पर सब इंस्पेक्टर टी एस माधन कुमार की तस्वीर अपलोड कर दिया है। पुलिसकर्मी को बिना हेलमेट के मोटरसाइकल पर सवार देखा जा सकता था।
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साथ ही हेलमेट को भी देखा जा सकता है, जो सामने ईंधन टैंक पर रखा जा सकता है। तस्वीर अपलोड होने के बाद, संयुक्त पुलिस आयुक्त चेन्नई पुलिस ने जांच के आदेश दिए है। साथ ही कानूनन पुलिस अधिकारी को निलंबन का आदेश भी दिया गया है।
सीपी के कार्यालय ने आदेश में कहा है कि दक्षिण उस्मान रोड, टी नगर में बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल की सवारी करके अपने कर्तव्य के निर्वाह नहीं किया गया है।
दिनांक 26.07.2019 को सुबह 09.07 बजे, मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने की वजह से Rc.nO में। E-110755 को पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु चेन्नई -4,टी एस माधन को पुलिस उप-निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है।
आदेश में आगे कहा गया है कि निलंबन के दौरान, सब-इंस्पेक्टर को FR53 (1) के तहत ग्राह्य भत्ता और महंगाई भत्ता प्राप्त होगा और इसके अलावा, उन्हें एचआरए और सीसीए को स्वीकार्य के रूप में भुगतान किया जाएगा।
साथ ही उप-निरीक्षक को निलंबन की अवधि के लिए चेन्नई शहर में रहने के लिए भी कहा है और उसे शहर छोड़ने से पहले आवश्यक अनुमति लेने का आदेश दिया है। साथ ही 48 घंटे के भीतर अपनी पुलिस किट जमा करने के लिए कहा गया है।
हालांकि निलंबन अवधि अभी ज्ञात नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उल्लंघन की तस्वीर आज नागरिक द्वारा अपलोड की गई थी। यह उन त्वरित निर्णयों में से एक है जो हम हाल के दिनों में आए हैं।
ऐसी कई घटनाएं हैं जो अतीत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताई गई हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर रिपोर्ट अनियंत्रित हो जाती हैं या अधिकारी नियमित चालान और जुर्माना सौंप देते हैं।