School Bus को लेकर CBSE ने जारी किए ये कड़े निर्देश, लापरवाहों की खैर नहीं
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई के दिशानिर्देशों के मुताबिक अब स्कूल बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, गति नियंत्रक और अन्य जरूरी नियमों को मानना अनिवार्य होगा।
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूल बसों को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन को लेकर कहा है कि यह दिशानिर्देश प्रत्येक स्कूल के मानना जरूरी होगा। बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी स्कूल और उसके प्रबंधन को दी है, यही लोग इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

इस गाइडलाइन के मुताबिक सबसे पहले किसी बस का पीले रंग से पेंट होना जरूरी होगा और हर स्कूल बस के आगे ‘On School Duty' लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्कूल बस में स्पीड गवर्नर, चालू हालत में सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस सिस्टम का होना जरूरी होगा। इसके अलावा किसी भी बस की स्पीड 40 किमी/घंटा से ज्यादा नहीं होनी होगी।

बस के इंटियर पर जारी की गई गाइडलाइन की मानें तो बस की खिड़कियों पर तार की जाली लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा दरवाजों पर मजबूत ताले लगाने अनिवार्य हो गया है और अब इस गाइडलाइन की सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, इसके मुताबिक जब बस बच्चों को लेकर याकर रही होगी तो किसी भी फोर-व्हीलर को ओवर टेक करने पर सख्त मना है।

प्रत्येक स्कूल बस में स्कूल का मोबाइल नम्बर रहना जरूरी है और अगर स्कूल बस के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है तो उसे ऐसे खड़ी करना पड़ेगा जिससे कि ट्रैफिक की समस्या ना उत्पन्न हो।

कुछ खबरों के मुताबिक स्कूल प्रशासन को स्वैच्छिक रूप से यह इंतजाम भी करने को कहा गया है कि हर स्कूल बस में कम से कम एक अभिभावक उपस्थित हों जो चालक और अन्य कर्मचारी के व्यवहार की निगरानी कर सकें।

इसमें कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए एक परिवहन प्रबंधक और एक प्रशिक्षित महिला एटेंडेंट को नियुक्त किया जाए। स्कूल बस के अंदर एक मोबाइल फोन मुहैया करे ताकि आपात स्थिति में उसका इस्तेमाल हो सके।


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