कार में छोटा Spare Wheel मिलने पर ग्राहक को मिला 25,000 रुपये मुआवजा, कोर्ट ने दिया आदेश

भारत का कार बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है और यह कार निर्माताओं के लिए असीम संभावनाओं के साथ प्रशस्थ है। यही कारण है कि लगातार भारत में नए कार निर्माताओं और नए उत्पादों का प्रवेश हो रहा है। अधिकांश निर्माता अपने ग्राहकों के लिए अधिक फीचर्स और सुरक्षित कारों की पेशकश करने की कोशिश कर रहे हैं।

कार में छोटा Spare Wheel मिलने पर ग्राहक को मिला 25,000 रुपये मुआवजा, कोर्ट ने दिया आदेश

कई साल पहले की बात करें तो कार निर्माता अपनी कारों के साथ फुल साइज Spare Wheel देती थीं, लेकिन अब कार कंपनियों ने इस नीति में बदलाव कर दिया है। मौजूदा समय में कई कारें और SUV जो बाजार में बेची जा रही हैं, उनमें जगह की बचत करने के लिए छोटे आकार के Spare Wheel दिए जा रहे हैं।

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लेकिन हाल ही में एक ग्राहक को कार कंपनी की यह नीति पसंद नहीं आई और उसने इस मामले को उपभोक्ता फोरम में दायर कर दिया और Consumer Court ने डीलर और ब्रांड को फुल साइज का Spare Wheel नहीं देने के लिए ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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जानकारी के अनुसार यह मामला केरल के कासरगोड का है। यहां सी. माधवन नाम के एक व्यक्ति ने हाल ही में एक नई कार खरीदी थी और पाया कि कार छोटे आकार के Spare Wheel के साथ उन्हें दी गई थी। ग्राहक इस बात से खुश नहीं हुआ और उसने Consumer Court में इसके खिलाफ अपील दायर कर दी।

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Consumer Court मामले का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि छोटे आकार का Spare Wheel वाहन की हैंडलिंग को प्रभावित करता है और यहां तक कि अगर उपभोक्ता ऐसी जगह पर फंस गया है, जहां आस-पास कोई वर्कशॉप नहीं है, तो Spare Wheel का कोई फायदा नहीं है।

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Court ने यह भी उल्लेख किया कि कार की लागत में स्टेपनी या Spare Wheel की लागत शामिल है और निर्माता एक पूर्ण आकार का Spare Wheel प्रदान करने का हकदार है। वाहन निर्माता और डीलर ने कहा कि एक वाहन में Spare Wheel या स्पेस सेवर को एक विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है।

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जिससे ग्राहक अपने फ्लैट टायर को ठीक करने के लिए वाहन को पास की कार्यशाला में ले जा सके। Consumer Court ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। कार निर्माता और डीलर को कार्यवाही के लिए ग्राहक को अदालती खर्च के रूप में 5,000 रुपये के साथ 20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

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पिछले साल, भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के माध्यम से एक कार में Spare Wheel के नियम को बदल दिया था। यह नया नियम बूट में जगह खाली करने के लिए पेश किया गया था जो अन्यथा Spare Wheel द्वारा कम हो जाता है।

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इस नए संशोधन के अनुसार जिस कार में 8 लोग बैठ सकते हैं और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम या टायर रिपेयर किट के साथ ट्यूबलेस टायर दिया जाता है, उसमें एक अतिरिक्त व्हील रखने से बच सकते हैं। भारतीय बाजार में ऐसी कई कारें हैं जो TPMS के साथ पेश की जाती हैं।

Source: Mathrubhumi

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Hindi
English summary
Car maker compensate consumer with rs 25000 to give small spare wheel details
Story first published: Thursday, August 19, 2021, 16:25 [IST]
 
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