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बिना हेलमेट और रजिस्ट्रेशन के चला रहा था बाइक, लगा 1.13 लाख रुपये का जुर्माना
देश में पिछले संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (2019) लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर भारी जुर्माना किया गया है। अभी हाल ही में ओडिशा के मंदसौर जिले में एक बाइक चालक पर विभिन्न ट्रैफिक नियम उल्लंघन के आरोप में 1,13,500 रुपये का चालान किया गया है।

हिंदुस्तान टाइम्स ऑटो की एक रिपोर्ट के अनुसार बाइक चालक जिले की मुख्या सड़क पर बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक चला रहा था, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका। जांच में पता चला कि बाइक चालक के पास हेलमेट नहीं है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं हैं।

वह बाइक पर लोहे का रॉड लगा कर पानी की छोटी टंकी बेचने का काम करता है। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस ने बाइक चलन के हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5,000 रुपये, इंश्योरेंस के लिए 2,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के डीलर से वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। ओडिशा उन राज्यों में शामिल है जहां संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को सख्ती से लागू किया गया है।

शुरुआत में ओडिशा के लोगों द्वारा विरोध किये जाने पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नए कानून को लागू करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के मकसद से इसे लागू कर दिया गया।
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राज्य में सड़क हादसों के आंकड़ों पर नजर डालें तो, ओडिशा में पिछले सितंबर-अक्टूबर में सड़क दुर्घटनाओं की तादाद 2019 के मुकाबले 27.5 प्रतिशत बढ़ गई है।

नए मोटर वाहन एक्ट में जुर्माने की दरों को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। एक्ट में संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर 1,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरने पड़ सकता है।

हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। अब अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ते पकडे जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है और अदालती कार्रवाई भी की जा सकती है।

सीटबेल्ट न पहनने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाने वालों से 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है।

वहीं अब ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए 10,000 तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस या वैध कागजात के पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। हालांकि, वाहन चालकों को संबंधित दस्तावेज रखने में परेशानी न हो इसलिए अब एम परिवहन ऐप और डिजिलॉकर ऐप पर डिजिटल दस्तावेज को मान्य दे दी गई है।

इन मोबाइल एप्लीकेशन पर वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन इंश्योरेंस और एनओसी से संबंधित दस्तावेजों को डाउनलोड कर मोबाइल पर सुरक्षित रख सकते हैं।