APRIL से दिन में भी जलानी पड़ेगी Two-Wheelers की लाइट, जानिए क्यों?
सरकार के नए नियमों के मुताबिक रोड सेफ्टी के लिए 1 अप्रैल से दो पहिया वाहनों की लाइट दिन में भी जलाना जरूरी हो जाएगा।
आगामी अप्रैल से दो पहिया वाहनों की लाइट को दिन में भी जलाना जरूरी हो जाएगा। इसे लेकर सरकार का आदेश है कि 1 अप्रैल से बेचे जाने वाले वाहनों में ऑटोमेटिक हेडलैंप आन (AHO) फीचर होना अनिवार्य होगा। हालांकि यह निर्देश पुराने वाहनों पर लागू नहीं होगा।

इस बारे में ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर दो-पहिया वाहनों ने शाम को अपनी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर लिया है।

केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद दुपहिये वाहन बनाने वाली कंपनियां इसके अनुरुप गाडियां बाजार में जारी करने की तैयारियां कर रही है। इस नियम के मुताबिक मोटरसाइकिल में ऑन-आफ स्विच नही होगा। गाडी के इंजन स्टार्ट होने के साथ ही हेड़लाइट जल जाएगा। गाडी के इंजन बंद होने के बाद लाइट भी बंद हो जाएगा।

इस बारे में सरकार का कहना है कि कार व अन्य भारी वाहन सामने से आने वाले वाहनों को कभी-कभी ठीक से देख नही पाते हैं। इसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती है। इन सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उच्चतम- न्यायालय ने समिति गठित की।

समिति ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पूरे विश्व में अपनाई जा रही नीति का निरीक्षण किया। बाद में उच्चतम- न्यायालय को इस संबंध में जानकारी दी। उच्चतम- न्यायालय ने निर्देश दिया कि दुपहिये वाहन चालको को अब दिन में भी हेडलाइट जलाना अनिवार्य होगा।

आपको बता दें कि यूरोप, मलेशिया जैसे देशों में वर्ष 2003 से ही इस नीति को लागू किया गया है। इनमें केटीएम भी शामिल है। केटीएम ने हाल ही में अपनी 390 ड्यूक को लॉन्च किया है।


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