अब केवल स्वचालित स्टेशनों पर होगा वाहन का फिटनेस टेस्ट, अगले साल से लागू होंगे नए दिशानिर्देश
सरकार अगले साल अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (Automated Testing Stations) के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच (Vehicle Fitness Test) को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के माध्यम से वाहनों के अनिवार्य फिटनेस परीक्षण के संबंध में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है।

अगले साल से लागू होना नया नियम
एक स्वचालित टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) वाहन की फिटनेस की जांच के लिए आवश्यक विभिन्न परीक्षणों के लिए स्वचालित प्रणाली का उपयोग करता है। अधिसूचना के मसौदे के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा।

मध्यम माल वाहनों और मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट 1 जून, 2024 से अनिवार्य कर दी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार, आठ साल या उससे कम पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 2 साल तक के लिए वैध होगा, जबकि आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए यह एक वर्ष के लिए ही वैध होगा।

पिछले साल, मंत्रालय ने कहा था कि विशेष प्रयोजन वाहनों, राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकाय जैसी संस्थाओं को व्यक्तिगत और परिवहन दोनों वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है। निजी वाहन (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण, पंजीकरण के नवीनीकरण के समय किया जा सकता है, जो 15 वर्ष बाद आता है।

ऐसे कराएं अपने वाहन का फिटनेस टेस्ट
वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है। अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने रीजनल आरटीओ सेंटर से फॉर्म 20 और 38 को लेना होगा। दोनों फॉर्म्स में मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर मांगे गए डाक्यूमेंट्स उसके साथ जोड़ना होगा।

ऑफलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट का आवेदन जमा करने के लिए आरटीओ आपसे कुछ फीस लेगी जिसे जमा करने के बाद आरटीओ अधिकारी आपके आवेदन पत्र की जांच करेंगे और आपके वाहन के फिटनेस परीक्षण के लिए स्थान के साथ तारीख और समय को मंजूरी देंगे। आरटीओ द्वारा तय किये गए स्थान और समय पर पहुंचकर आपको अपने वाहन का जांच कराना होगा, जिसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया और भी आसान है। आपको 'वाहन सिटीजन सर्विस' के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, राज्य और अपने आरटीओ की जानकारी देकर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको 'ऑनलाइन सर्विसेज' में जाकर 'फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई' के विकल्प को चुनना होगा।

यहां चेसिस नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर कर वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद जो भी जरूरी जानकारी मांगी जाए, वह भी भरनी होगी। इसके बाद फीस का भुगतान करना होगा जिसके बाद आपको एक ऑनलाइन रसीद जारी की जाएगी।

आप इस रसीद को डाउनलोड कर या प्रिंट कर अपने पास रख सकते हैं।आपको उस रसीद के साथ दिए गए समय और स्थान पर पहुंचकर अपने वाहन का फिटनेस टेस्ट पूरा करना होगा।

इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनमें फॉर्म 20, फॉर्म 21, फॉर्म 22, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पेमेंट किए गए रोड टैक्स की रिसिप्ट, वाहन का ऑरिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, परमिट का सर्टिफिकेट और पेमेंट फीस रिसिप्ट शामिल है।


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