ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन पर ही मिलेगा वाहन का पीयूसी, 1 अप्रैल 2023 से बदलने वाले हैं नियम
अब जल्द ही वाहनों वाहनों का ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशनों पर फिटनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य होने वाला है। केंद्र सरकार ने वाहनों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर पर अनिवार्य रूप से कराने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी किया है। इसके अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से सभी भारी कमर्शियल और पैसेंजर वाहनों का फिटनेस टेस्ट आटोमेटिक टेस्ट सेंटर पर ही किया जाएगा। वहीं, मध्यम और हल्के वाहनों के लिए यह नियम 1 जून 2024 से लागू होने वाला है।

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशनों (एटीएस) के विनियमन, नियंत्रण और मान्यता के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। वाहन ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर वाहनों के पाॅल्यूशन टेस्ट के लिए कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। मसौदा अधिसूचना में नए उपकरणों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की एक सूचना के अनुसार राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकाय जैसी संस्थाओं को व्यक्तिगत और वाणिज्यिक दोनों तरह के वाहनों के परीक्षण के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है। वाहनों के फिटनेस से संबंधित आंकड़ों को राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति से जोड़ा गया है। इससे सरकार को पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द करने और स्क्रैप करने में सहायता मिलेगी।

अगले साल से लागू होना नया नियम
स्वचालित टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) वाहन की फिटनेस की जांच के लिए स्वचालित प्रणाली का उपयोग करता है। अधिसूचना के मसौदे के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से एटीएस के माध्यम से भारी मालवाहक वाहनों और भारी यात्री वाहनों के लिए एटीएस से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा।

मध्यम मालवाहक वाहनों, मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट 1 जून, 2024 से अनिवार्य किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, आठ साल या उससे कम पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 2 साल तक के लिए वैध होगा, जबकि आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए यह एक वर्ष के लिए ही वैध होगा।

ऐसे कराएं अपने वाहन का फिटनेस टेस्ट
वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है। अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने रीजनल आरटीओ सेंटर से फॉर्म 20 और 38 को लेना होगा। दोनों फॉर्म्स में मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर मांगे गए डाक्यूमेंट्स उसके साथ जोड़ना होगा।

ऑफलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट का आवेदन जमा करने के लिए आरटीओ आपसे कुछ फीस लेगी जिसे जमा करने के बाद आरटीओ अधिकारी आपके आवेदन पत्र की जांच करेंगे और आपके वाहन के फिटनेस परीक्षण के लिए स्थान के साथ तारीख और समय को मंजूरी देंगे। आरटीओ द्वारा तय किये गए स्थान और समय पर पहुंचकर आपको अपने वाहन का जांच कराना होगा, जिसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया और भी आसान है। आपको 'वाहन सिटीजन सर्विस' के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, राज्य और अपने आरटीओ की जानकारी देकर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको 'ऑनलाइन सर्विसेज' में जाकर 'फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई' के विकल्प को चुनना होगा।

यहां चेसिस नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर कर वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद जो भी जरूरी जानकारी मांगी जाए, वह भी भरनी होगी। इसके बाद फीस का भुगतान करना होगा जिसके बाद आपको एक ऑनलाइन रसीद जारी की जाएगी। आप इस रसीद को डाउनलोड कर या प्रिंट कर अपने पास रख सकते हैं। आपको उस रसीद के साथ दिए गए समय और स्थान पर पहुंचकर अपने वाहन का फिटनेस टेस्ट पूरा करना होगा।


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