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ट्रैफिक चालान से नाराज इलेक्ट्रीशियन ने पुलिस थाने की काटी बिजली, हुआ गिरफ्तार
दक्षिणी तेलंगाना राज्य पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी ए रमेश को पुलिस ने बिजली की आपूर्ति काटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा है कि रमेश पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में तेलंगाना पुलिस ने जुर्माना लगाया था जिससे वह नाराज था और गुस्से में उसने दो पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक सिग्नल की बिजली गुल कर दी।
दरअसल, तेलंगाना ट्रैफिक पुलिस ने रमेश की बाइक चलते हुए एक नाबालिक लड़के को पकड़ लिया था। जब रमेश को पता चला की उसकी बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है तो वह पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस कर्मियों से नोक झोंक करने लगा। कुछ देर की बहस के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बाइक पर चालान जारी कर दिया। बाइक पर चालान अंडरऐज राइडिंग के लिए किया गया था।
पुलिस द्वारा चालान किये जाने के बाद रमेश वहां चला गया लेकिन उसकी दिन रात में रमेश ने पुलिस थाने की बिजली काटने की योजना बना ली। मौका देखते ही वह पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक लाइट को बिजली की आपूर्ति करने वाले सबस्टेशन में गया और बिजली की लाइन को काट दिया।
जिसके बाद दो पुलिस थाने और ट्रैफिक सिग्नल पर अंधेरा छा गया। करीब 2 घंटे तक बिजली कटी रहने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आपूर्ति को वापस बहाल कर दिया।
इस घटना की बाद पुलिस को जानकारी मिली की किसी ने बिजली को काट दिया था। हालांकि, पुलिस यह समझने में देर नहीं लगी की इसके पीछे रमेश का ही हाथ हो सकता है।
पुलिस ने शक के आधार पर रमेश को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार, रमेश ने यह स्वीकार कर लिया कि बिजली उसी ने काटी थी। उसने बताया कि वह चालान काटे जाने के कारण काफी नाराज था इसलिए उसने ऐसा किया।
एक ऐसी ही घटना साल 2019 में सामने आई थी जिसमे एक लाइन मैन का चालान काट जाने के बाद उसने पुलिस स्टेशन की बिजली काट दी थी। हालांकि, जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि पुलिस थाने का बिजली बिल 3 सालों से बकाया था जिसके कारण बिजली काटी गई थी।
बता दें कि देश में वाहन चलने की वैद्य उम्र 18 साल है। देश में अंडरऐज ड्राइविंग एक बड़ी समस्या है। हर साल सड़क दुर्घटना में डरऐज ड्राइविंग से संबंधित हजारों मामले सामने आते हैं। अंडरऐज ड्राइविंग को रोकने के लिए अभिभावकों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं देने की सलाह दी गई है।
मोटर वाहन नियम के अनुसार अंडरऐज ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, साथ ही बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर अभिभावक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के साथ वाहन जब्त कर अदालती कार्रवाई भी की जा सकती है।