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अलीगढ़ आरटीओ ने की बड़ी कारवाई, रद्द किया 1.6 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार्यवाहक रोड ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने 1.6 लाख से ज्यादा निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। आरटीओ ने यह करवाई नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत की है।
आपको बता दें की देश भर में 1 सितंबर 2019 से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद ट्रैफिक संबंधित जुर्माने पर भरी वृद्धि हुई है जिसके कारण नियम तोड़ने वालों पर भरी जुर्माना लगाया जा रहा है।
अधिकारी का कहना है कि वाहन के रजिस्ट्रेशन की वैद्यता 15 साल तक होती है। वैद्यता समाप्त होने के बाद वाहन की रजिस्ट्री दोबारा करवाई जाती है, और ऐसा नहीं करने पर वाहन का इस्तेमाल अवैध हो जाता है।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने बहुत पहले ही उपरोक्त वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर वाहनों का पंजीकरण नए सिरे से कराने को कहा था। लेकिन, वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन करवाने में विफल रहे जिससे आरटीओ को यह कदम उठाना पड़ा।
आरटीओ अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर इनमे से किसी भी वाहन को अगर सड़क पर देखा गया तो पुलिस इन्हे जब्त कर लेगी।
बता दें कि रद्द किये गए वाहनों में निजी दो-पहिया और चार-पहिया वाहन हैं, जिसमे अलीगढ़ से 1.2 लाख, एटा से 19 हजार, हाथरस से 21 हजार और किशनगंज से 1,500 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है।
ड्राइवस्पार्क के विचार
देश में नए मोटर वाहन नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। नए नियम के अनुसार भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार चाहती है लोग ट्रैफिक संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें। अगर आपके भी वाहन की रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो गई है तो जल्द ही नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें।