एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

अगर आप वैध टिकट के साथ समय पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से एयरलाइन कंपनी आपको बोर्डिंग करने नहीं देती, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइंस कंपनी को 20,000 रुपये तक का हर्जाना देना होगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई यात्रियों के अधिकारों संबंध में कुछ नए नियमों की घोषणा की है।

एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

डीजीसीए के अनुसार, यदि कोई एयरलाइन एक घंटे के भीतर उपरोक्त यात्री के लिए वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करने में सक्षम है, तो यात्री को कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर एयरलाइन अगले 24 घंटों के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करती है, तो यात्री 10,000 रुपये तक के मुआवजे के हकदार होंगे।

एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

वहीं, अगर एयरलाइन कंपनी 24 घंटे से अधिक समय लेती है ऐसे में यात्रियों के लिए 20,000 रुपये तक का मुआवजा निर्धारित किया गया है। डीजीसीए ने कहा कि इस विषय पर शर्तें फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और यूरोपीय संघ एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) के अनुरूप हैं, और यात्री अधिकारों को उचित सम्मान देने के लिए इसी तरह के नियमों का विश्व स्तर पर पालन किया जाता है।

एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

हाल ही में, डीजीसीए ने सभी घरेलू एयरलाइंस को उक्त नियम का अक्षरश: पालन करने का सख्त निर्देश जारी किया था। महानिदेशालय ने पिछले महीने कहा था कि एयरलाइंस समय पर हवाईअड्डे पर अपनी उड़ानों के लिए रिपोर्ट करने पर भी यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने के "अनुचित व्यवहार" में लिप्त हैं।

एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

उड्डयन नियामक ने 2 मई को एक ई-मेल में सभी भारतीय एयरलाइन कंपनियों को बोर्डिंग से इस तरह के इनकार से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा और सुविधाएं देने के लिए कहा था और चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं करने पर उन पर वित्तीय दंड लगाया जाएगा।

एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय एयरलाइन कंपनियां विमानों की सीटों की ओवरबुकिंग करती पाई गई हैं। ऐसे में सीट बुक कर चुके यात्री जब बोर्डिंग के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें फ्लाइट में चड़ने से मना कर दिया जाता है।

एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

डीजीसीए ने बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में निगरानी के दौरान पाया कि एयर इंडिया इन नियमों का पालन नहीं कर रही है। इसपर डीजीसीए के अधिकारियों ने एयर इंडिया को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया था।

एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

इस मामले में पाया गया कि एयरलाइन के पास इस संबंध में कोई नीति नहीं है और वह असहाय यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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Article Published On: Wednesday, June 15, 2022, 6:00 [IST]
English summary
Airlines denied boarding new fine regulations upto rs 20000 details
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