साउथ अभिनेता धनुष को अपनी रोल्स रॉयस के लिए देना होगा 30 लाख का कर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले तमिल अभिनेता विजय को अपनी रोल्स रॉयस घोस्ट के आयात शुल्क का भुगतान न करने के चलते जुर्माना के तौर पर 1 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक अन्य प्रसिद्ध अभिनेता धनुष को अब अपनी रोल्स रॉयस के लिए आयात कर देना होगा।

साउथ अभिनेता धनुष को अपनी रोल्स रॉयस के लिए देना होगा 30 लाख का कर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

धनुष को अपनी रोल्स रॉयस के लिए आयात कर के तौर पर 30 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। अभिनेता धनुष द्वारा अपनी रोल्स रॉयस घोस्ट पर आयात शुल्क पर को चुनौती देने वाली 2015 की याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने उन्हें पूरे आयात शुल्क का भुगतान करने का आदेश दिया है।

साउथ अभिनेता धनुष को अपनी रोल्स रॉयस के लिए देना होगा 30 लाख का कर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इस मामले में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों को जिम्मेदार नागरिक के तौर पर काम करना चाहिए और पूरी तरह से टैक्स का भुगतान किए बिना अपनी कारों को सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलाना चाहिए।

साउथ अभिनेता धनुष को अपनी रोल्स रॉयस के लिए देना होगा 30 लाख का कर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

आपको बता दें कि याचिका में अभिनेता धनुष ने अपने पेशे का खुलासा नहीं किया था, जिसके चलते न्यायमूर्ति एस. एम. सुब्रमण्यम ने पुरस्कार विजेता अभिनेता धनुष की जमकर खिंचाई की। अदालत ने अभिनेता को इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है।

साउथ अभिनेता धनुष को अपनी रोल्स रॉयस के लिए देना होगा 30 लाख का कर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

अदालत ने आरटीओ अधिकारियों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है ताकि वे आवश्यक टैक्स की गणना कर सकें और अभिनेता धनुष को शेष राशि का विवरण दे सकें। अदालत ने धनुष को कोई राहत नहीं दी और उन्हें पूरे टैक्स राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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आपको बता दें कि साल 2015 में अभिनेता धनुष ने अपनी रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में आयात कराया था। उस समय उन्होंने 30 लाख रुपये से थोड़ा अधिक का भुगतान किया था। हालांकि नियमों के अनुसार यह उस कार पर लगने वाले आयात कर का सिर्फ 50 प्रतिशत ही था।

साउथ अभिनेता धनुष को अपनी रोल्स रॉयस के लिए देना होगा 30 लाख का कर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

धनुष ने तब एक याचिका दायर की थी और जोकि उस समय आयात कर के खिलाफ पिछले फैसलों पर आधारित थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला रोक दिया था, लेकिन धनुष ने कोर्ट से केस वापस नहीं लिया। धनुष ने अदालत को बताया कि वह शेष राशि का भुगतान करने को तैयार हैं।

साउथ अभिनेता धनुष को अपनी रोल्स रॉयस के लिए देना होगा 30 लाख का कर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इसके साथ ही उन्होंने मामले को आधिकारिक तौर पर वापस लेने के लिए अदालत की अनुमति भी मांगी थी। इस बारे में धनुष के वकील विजयन सुब्रमण्यम ने कहा कि "इस केस में पहले के वकील का निधन हो गया था और मुझे नहीं पता है कि उन्होंने (धनुष) पेशे का खुलासा क्यों नहीं किया था।"

साउथ अभिनेता धनुष को अपनी रोल्स रॉयस के लिए देना होगा 30 लाख का कर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

आगे धनुष के वकील ने कहा कि "अब वह (धनुष) टैक्स पूरी तरह चुकाने को तैयार हैं। हमने नोटिस मांगा ताकि सोमवार से पहले इसे जमा किया जा सके।" बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने ही अभिनेता विजय को अपनी रोल्स रॉयस घोस्ट के लिए जुर्माना और शेष आयात शुल्क का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

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Hindi
English summary
Actor dhanush have to pay 30 lakh import tax for roll royce ghost high court details
Story first published: Friday, August 6, 2021, 16:19 [IST]
 
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