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New Guidelines For Airports And Passengers: घरेलू विमान सेवाओं के लिए एएआई ने जारी की नई गाइडलाइन्स
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। लेकन इस चौथे चरण के लॉकडाउन में सरकार ने लोगों को कई तरह की छूट दे रखी है। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों के लिए सरकार ने कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई हैं।
लेकिन अब इन ट्रेनों के अलावा भारत सरकार ने घरेलू विमान सेवा शुरू करने की भी बात कही है। जानकारी के अनुसार भारत में 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। इसके चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं।
ये सभी दिशा निर्देश यात्रियों को पूरी तरह से मानने होंगे। इन गाइडलाइन्स के तरत यात्रियों को एयरपोर्ट टर्मिनल में जाने से पहले थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा। इसके अलावा सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना भी अनिवार्य होगा।
ध्यान देने वाली बात है कि सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन्स का पालन करने पर ही यात्रियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इस बारे में एएआई ने बयान दिया है कि हवाई अड्डे पर संचालक यात्रियों के टर्मिनल में जाने से पहले उनके सामान को भी साफ करेंगे।
तो चलिए आपको बताते हैं कि हवाई सफर करने लिए आपको किन नियमों का पालन करना होगा। फ्लाइट रवाना होने से पहले यात्रियों को दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। इसके अलावा यात्रियों की उड़ाने चार घंटे के अंदर होने पर ही उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग में जाने की इजाजत दी जाएगी।
इसके साथ ही यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना अनिवार्य होगा। हवाई यात्रा के लिए सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनाना जरूरी होगा। सभी यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरुरी है। हांला कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह ऐप रखना जरूरी नहीं है।
इसके साथ ही कुछ विशेष मामलों को छोड़ कर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चुनिंदा कैब सेवाओं और निजी वाहनों को ही यात्रियों को एयरपोर्ट ले जाने की अनुमति दी जाएगी।