अपने नाम के कन्फर्म टिकट को दूसरे को कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें पूरी प्रक्रिया
अगर आपके पास कन्फर्म ट्रेन रिजर्वेशन टिकट है लेकिन किसी वजह से आपने सफर करने का प्लान बदल दिया है, तो आपके पास इस टिकट को किसी और को ट्रांसफर करने का विकल्प है। दरअसल रेलवे एक ऐसी सेवा प्रदान करता है जहां आप अपना टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं।

अक्सर जब कोई व्यक्ति टिकट बुक करने के बाद यात्रा करने में असमर्थ होता है, तो वे टिकट कैंसिल कर देता है और बाद में नया टिकट लेना पड़ता है। हालांकि, हर बार कन्फर्म टिकट पाना आसान नहीं होता है, यही वजह है कि रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकट को ट्रांसफर करने की सुविधा देती है।

यदि आपके पास कन्फर्म टिकट है और आप यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो इसे परिवार के सदस्यों पिता, माता, भाई, बहन, पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कैसे होगा, कितना समय लगेगा इसी के बारें में विस्तार से जानते हैं...

टिकट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले इस अनुरोध को करना होगा। इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम हटा दिया जाता है और जिस सदस्य के नाम से टिकट ट्रांसफर किया गया है उसका नाम डाल दिया जाता है।

बता दें कि टिकटों का ट्रांसफर सिर्फ एक बार किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को अपना टिकट ट्रांसफर कर दिया है तो वह टिकट बाद में किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

अपना टिकट किसी और को कैसे करें ट्रांसफर
1. टिकट का प्रिंटआउट लें।
2. निकटतम रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाएं।
3. जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका आईडी प्रूफ साथ रखें, जैसे आधार या वोटर आईडी कार्ड।
4. टिकट ट्रांसफर के लिए काउंटर पर आवेदन करें।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक किए गए टिकटों के लिए ट्रेन टिकट का ट्रांसफर करना संभव है। जो व्यक्ति टिकट ट्रांसफर करना चाहता है उसे स्टेशन प्रबंधक/मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा और उक्त उद्देश्य के लिए आवेदन जमा करना होगा। उसे उस व्यक्ति के साथ अपने आईडी की फोटो कॉपी भी जमा करनी होगी जिसे टिकट ट्रांसफर किया जाएगा। आईडी के रूप में आप राशन कार्ड, वोटर आई-कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि दे सकते हैं।

कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन चार्ज के क्या हैं नियम
यदि टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले रद्द की जाती है, तो प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज इन रेट पर काटा जाएगा।
- एसी फर्स्ट/एग्जीक्यूटिव क्लास - 240 रुपये + सर्विस टैक्स
- प्रथम श्रेणी/एसी 2 टियर - 200 रुपये + सर्विस टैक्स
- एसी चेयर कार/एसी 3 टीयर/एसी 3 इकोनॉमी - 180 रुपये + सर्विस टैक्स
- स्लीपर क्लास - 120 रुपये
- द्वितीय श्रेणी - 60 रुपये

यदि टिकट रद्द करने के लिए 48 घंटे के बीच और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से बारह घंटे पहले तक प्रस्तुत किया जाता है, तो किराए का 25% चार्ज लिया जाता है। यह खंड 1 (ए) में दिए न्यूनतम कैंसिलेशन नियम के मुतबिक लिया जाता है।

यदि टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से बारह घंटे के भीतर और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो दूरी के मुताबिक 50% प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज लिया जाता है। यह चार्ज खंड 1 में दिए नियम के मुताबिक लिया जाता है।


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