Ambulance को रास्ता नहीं देने पर कट सकता है चालान, जानिए क्या कहते हैं नियम?
Traffic Rules: अगर आप कार या बाइक लेकर सड़क पर निकलते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, भारत में ड्राइविंग के कई नियम है। आपको सड़क पर चलते हुए ट्रैफिक सिग्नल और ओवर स्पीडिंग जैसी कई नियमों का ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि, सामान्य नियमों के अलावा कुछ ऐसे भी रुल्स है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं।
जिसके चलते आप जाने-अनजाने में कई बार गलती कर जाते हैं। ऐसा ही एक नियम एंबुलेंस को रास्ता देने से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर आपका चालान कट सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकता है। आइए इस नियम के बारे में जानते हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान का प्रावधान: मोटर व्हीकल एक्ट 194E सेक्शन के तहत इमरजेंसी व्हीकल को लेकर एक स्पेशल रूल बनाया गया है। अगर आप इमरजेंसी व्हीकल जैसे एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन को रास्ते नहीं देते हैं, तो ट्रैफिक नियम के तहत आपका 10 हजार तक चालान कट सकता है।
वहीं, अगर आप एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने की गलती दोहराते हैं, तो आपको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इसलिए अगली बार सड़क पर चलते हुए एंबुलेंस को रास्ता जरूर दें। इससे आप एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज भी निभाएंगे और ट्रैफिक नियम का पालन भी हो जाएगा।

एंबुलेंस को रास्ता देना है जरूरी: एंबुलेंस में कई बार इमरजेंसी केस वाले मरीज होते हैं, ऐसे में उनका जल्दी अस्पताल पहुंचना जरूरी है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा नियम बनाया गया है कि एंबुलेंस को हर हाल में पहले रास्ता देना है।
ट्रैफिक नियम का पालन करें: गाड़ी चलाते समय काफी सवाधान रहें और ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें। ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करना या दूसरी चीजों में उलझना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल का उल्लघंन नहीं करें।
यातायात नियम सड़क हादसों को रोकने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, इनसे हादसों का खतरा काफी कम हो जाता है।


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