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दोपहिया का ओनरशिप ऑनलाइन कराना चाहते हैं ट्रांसफर, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया
यदि आपने हाल ही में पुराना दोपहिया वाहन बेचा या फिर खरीदा है और उसके ओनरशिप को ट्रांसफर करने या वाहन रजिस्ट्रेशन में नाम बदलवाना चाहते हैं, तो हम यहां पर स्टेप बाय स्पेट पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। यह बहुत आसान है और आपको इसमें किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं होगी जिससे आपका पैसा और ऑफिस में काम कराने के लिए चक्कर लगाने में खराब होने वाले समय को भी बचा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं।

सबसे पहले अपने पास रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट
- पंजीकरण प्रमाण पत्र - ओरिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एक स्मार्ट कार्ड।
- एड्रेस प्रुफ सर्टिफिकेट - इसमें बिजली, टेलीफोन, पानी, गैस आदि के बिल इस्तेमाल कर सकते हैं।
- इंश्योरेंस कॉपी - वाहन का वैलिड इंश्योरेंस कॉपी।
- पैन कार्ड - विक्रेता और खरीदार दोनों का पैन।
- पीयूसी सर्टिफिकेट - वैलिड अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट।

5 तरह के फॉर्म भरने की होगी जरूरत
- फॉर्म 28 - वाहन बेचने से पहले अपने स्थानीय आरटीओ से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफेट' (NOC) प्राप्त करने के लिए फॉर्म 28 आवश्यक है। राज्य से बाहर ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए यह जरूरी है।
- फॉर्म 29 - वाहन के ओनरशिप ट्रांसफर की सूचना के लिए।
- फॉर्म 30 - वाहन के ओनरशिप की सूचना और ट्रांसफर करने के लिए आवेदन।
- फॉर्म 31 - वाहन के कब्जे में आने वाले व्यक्ति के नाम पर स्वामित्व के ट्रांसफर के लिए आवेदन।
- फॉर्म 35 - यह तभी जरूरी है जब वाहन का किसी बैंक में मासिक किश्त चल रही हो।

कैसे करें सकते हैं ऑनलाइन आवेदन?
कार या बाइक ट्रांसफर करवाने के लिए आपको परिवहन की वेबसाइट (https://parivahan.gov.in/parivahan//en/content/vehicle-related-services) पर जाना होगा। यहां आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। राज्य का चयन करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहां आपको लॉगिन करना होगा। नए यूजर होने पर आपको रजिस्टर नाओ (Register Now) के ऑप्शन पर जाना होगा।

वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें
अपने राज्य की वेबसाइट पर, दोपहिया वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। खुलने वाले पेज में, आपको 'ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप' वाले विकल्प को चुनना होगा। आपके राज्य की वेबसाइट के आधार पर, इसे या तो ऑनलाइन सर्विस मेनू या सामने दिखाई दे सकता है।

चेसिस नंबर दर्ज करें
उसी फॉर्म में, आपको अपने फोन नंबर के साथ दोपहिया वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करने पर, आपको अपने मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको वेबसाइट पर दर्ज करना होगा।

आवेदन चुनें
ओटीपी दर्ज करने के बाद, अगले पेज पर "शो डिटेल्स" विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपको आवेदन की एक लिस्ट दिखाई जाएगी और आपको उनमें किसी एक को चुनना होगा। अब आपको अपनी जानकारी और साथ ही पिछले मालिक के बारे में जानकारी लिखनी होगी। आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर बताए गए हैं उनको अपलोड करने की भी जरूरत हो सकती है।

पेमेंट करना
इसके बाद, आपको क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का उपयोग करके ऑनलाइन पेमेंट करके ओनरशिप ट्रांसफर चार्ज करने का पेमेंट विकल्प मिलेगा। एक बार पेमेंट करने के बाद, आप रसीद को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।

आगे की प्रक्रिया
ये सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, राज्य में लागू नियम के आधार पर, पूरी प्रकिया करने के लिए अपने स्थानीय आरटीओ के पास जाने की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि आपका ज्यादातर काम ऑनलाइन पूरा हो चुका है, इसलिए आरटीओ पर हो सकता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा।

ड्राइवस्पार्क के विचार
हमने ओनरशिप ट्रांसफर करने की प्रक्रिया लगभग बता दी है। लेकिन यह अलग-अलग राज्य के मुताबिक अलग-अलग हो सकती है। हालांकि जो बेसिक प्रक्रिया है वो वही रहती है। बस ये हो सकता है जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग हो या फिर कुछ प्रक्रिया ऑफलाइन हो सकती है। इसलिए किसी तरह की समस्या या दुविधा होने पर सही जानकारी लेने के लिए अपने स्थानीय आरटीओ या उसकी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें।