Driving License Online Renewal: इस तरह कराएं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, जानें आसान स्टेप्स
देश में लॉकडाउन के चलते बहुत ही कम यात्रा करने को कहा गया है तथा अधिक से अधिक घर पर ही रहने की अपील की जा रही है। ऐसे संकट के समय में कुछ लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस या तो एक्सपायर हो गये या फिर जल्द ही एक्सपायर होने वाले है।

वर्तमान में आरटीओ ऑफिस बंद रखे गए है, ऐसे में इसे रिन्यू कराने पर बड़ी समस्या आ रही है। कई लोग ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह से जरुरत के समय भी वाहन नहीं चला पा रहे है। ऐसे ही लोगों के लिए हम आज ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन तरीके से रिन्यू कराने का उपाय लेकर आये है।

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई करके आप अपने समय की काफी बचत कर सकते है। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा ला दी है ताकि आरटीओ में भी कम भीड़ हो तथा लोगों को आसानी भी हो।
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सबसे पहले इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के प्रोसेस को शुरू कर सकते है।
यहां जाने के बाद आपको बांये तरह आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना होगा, इसके बाद 'सर्विसेस ओन ड्राइविंग लाइसेंस' में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद हर एक स्टेप को फोलो करते रहे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा तथा डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।

इन सब को भरने व डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है तथा किसी व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर पोस्ट के माध्यम से आया जाएगा।

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट:
इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म को डाउनलोड करा होगा तथा उसे भर कर स्कैन करके फिर से अपलोड करना होगा।
- भरा हुआ एप्पलिकेशन फॉर्म
- एक सर्टिफाइड डॉक्टर द्वारा भरा हुआ फॉर्म 1ए (अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो)
- ओरिजिनल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड

एक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल की होती है तथा इसके एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कराने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई रिन्यू कराने के लिए अप्लाई करता है तो उसपर फाइन लगता है। यह फाइन ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार पर निर्भर करता है।

अगर एक नॉन-ट्रांसपोर्ट वाला लाइसेंस रिन्यू किया जाता है तो यह 5 साल के लिए वैध होता है तथा ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए लिए गया लाइसेंस रिन्यू कराने के बाद 3 साल के लिए वैध होता है।


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