सेकेंड-हैंड कार की कमर्शियल नंबर को इस तरह बदलें प्राइवेट नंबर में, जानें पूरा प्रोसेस
Car RC: जिस तरह नई कारें खरीदने के लिए लोग उत्सुकत होते हैं, उसी तरह पुरानी कारें खरीदने के लिए भी भारी भीड़ होती है। इसके चलते भारतीय बाजार में सेकेंड-हैंड कार का बाजार भी काफी हद तक फैलता जा रहा है।
अगर आप नई कार खरीद रहे हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। कंपनी आपको कार पर पर वारंटी देगी और कार की कीमत उस दिन के बाजार मूल्य पर आधारित होगी। लेकिन सेकेंड-हैंड कार खरीदते समय कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना जरूरी है।

हममें से कुछ लोग टैक्सी और डिलीवरी सेवा जैसे व्यावसायिक उपयोग के लिए पुरानी कारें खरीदते हैं क्योंकि वे कम कीमत पर मिल जाती है। अक्सर, अच्छी कंडीशन और अच्छे माइलेज वाली कार मिलने के बावजूद, खरीदार कमर्शियल व्हीकल टैग के कारण ऐसे सौदों को छोड़ देते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप एक सरल प्रक्रिया के जरिए वाहन के स्टेटस में बदलाव कर सकते हैं? इस आर्टिकल हम आपको इस संबंध में जानकारी देंगे। खरीदी गई कार को प्राइवेट कार में बदलने से पहले सबसे पहले कार का कमर्शियल टैग हटाना जरूरी है।

इसके लिए आपको नजदीकी आरटीओ कार्यालय में एक आवेदन जमा करना होगा। ग्राहक को जरूरी दस्तावेजों के साथ कार के स्टेटस में बदलाव करने के कारण का जिक्र करते हुए आरटीओ को एक आवेदन लिखना होगा।
आवेदन के साथ ओरिजिनल आरसी की एक कॉपी, आरटीओ फॉर्म एसीसी (परमिट और निकासी प्रमाणपत्र के लिए सरेंडर के लिए आवेदन), बीमा, आईडी और पते का प्रमाण जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे।
इसके अलावा, यदि कार लोन पर खरीदी गई है, तो आपको बैंक से एनओसी हासिल करनी होगी और उसे भी जमा करना होगा। इस एप्लिकेशन में यह स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है कि आप कार को कमर्शियल से प्राइवेट वाहन में क्यों बदल रहे हैं?
एक बार वाहन का परमिट रद्द हो जाने पर, आप निजी वाहन के रूप में री-रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोड टैक्स राशि का भुगतान करना होगा।
और आईडी, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड, एनओसी, परमिट कैंसिलेशन दस्तावेज, पंजीकरण के लिए फॉर्म 20 जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। आपके आवेदन की प्रोसेसिंग के बाद, आपको वाहन का नया पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसमें प्राइवेट रजिस्ट्रेशन स्टेटस दर्ज होगा।
यह प्रक्रिया सरकार के वाहन पोर्टल पर भी पूरी की जा सकती है। अपने रिकॉर्ड के लिए सभी जमा किए गए दस्तावेजों की कॉपी अपने पास जरूर रखें। इन स्टेप्स का पालन करके आप आसानी से अपनी यूज्ड कमर्शियलकार को प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में बदल सकते हैं।


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