दिल्ली में कैसे बनवाएं डुप्लिकेट RC? यहां जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस, चुटकियों में हो जाएगा काम
How to Get a Duplicate RC in Delhi: रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक वाहन मालिक के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो यह साबित करता है कि आपकी गाड़ी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत है। ये वाहन के मालिकाना हक, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और मालिक की जानकारी जैसी इन्फॉर्मेशन को दर्शाता है।
अगर आपका RC खो गया, क्षतिग्रस्त हो गया या चोरी हो गया है, तो आपको तुरंत डुप्लिकेट RC के लिए आवेदन करना चाहिए। दिल्ली में डुप्लिकेट RC प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। आइए Duplicate RC प्राप्त करनी की ऑनलाइल और ऑफलाइन प्रोसेस जान लेते हैं..

किन डॉक्यूमेंट की जरूरत
गाड़ी का मालिकाना हक दिखाने के लिए हमें ट्रैफिक पुलिस को RC दिखानी पड़ती है। अगर ये खो गई है या किसी कारण से आपके पास नहीं है, तो इसकी डुप्लिकेट कॉपी पाने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज होना जरूरी है-
फॉर्म 26: डुप्लिकेट RC के लिए आवेदन पत्र, जो परिवहन सेवा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
FIR की कॉपी: अगर RC खो गया या चोरी हुआ है, तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर FIR की कॉपी प्राप्त करें।
वाहन का बीमा प्रमाण पत्र: वैध बीमा की प्रति।
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC): वाहन का वैध PUC प्रमाण पत्र।
पहचान और पता प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या अन्य सरकारी दस्तावेज।
नोटरीकृत हलफनामा: यह दर्शाने के लिए कि मूल RC खो गया है और वाहन जब्त नहीं है।
बैंक से NOC: यदि वाहन लोन पर है, तो बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट: कुछ RTO में इसकी आवश्यकता हो सकती है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली में डुप्लिकेट RC के लिए ऑनलाइन आवेदन नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से किया जा सकता है-
परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाएं।
वाहन संबंधी सेवाएं चुनें: होमपेज पर "Online Services" टैब में "Vehicle Related Services" चुनें और दिल्ली राज्य का चयन करें।
वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें: अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक दर्ज करें।
OTP वेरिफिकेशन: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
डुप्लिकेट RC विकल्प चुनें: "डुप्लिकेट RC" विकल्प का चयन करें और फॉर्म 26 में आवश्यक विवरण भरें।
डॉक्यूमेंट अपलोड करें: FIR, बीमा, PUC और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
शुल्क भुगतान: ऑनलाइन शुल्क (लगभग 700 रुपये हल्के मोटर वाहनों के लिए) का भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें।
RTO में जमा करें: आवेदन पत्र और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी संबंधित RTO में जमा करें।
सत्यापन और डिलीवरी: RTO द्वारा सत्यापन के बाद, डुप्लिकेट RC आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया-
पुलिस में शिकायत दर्ज करें: RC के खोने या चोरी होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करें।
फॉर्म 26 भरें: फॉर्म 26 डाउनलोड करें और सभी आवश्यक विवरण भरें।
दस्तावेज तैयार करें: उपरोक्त सभी दस्तावेज एकत्र करें।
RTO में जमा करें: अपने वाहन के पंजीकृत RTO में फॉर्म और दस्तावेज जमा करें।
शुल्क भुगतान: RTO में निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
वाहन सत्यापन: कुछ मामलों में RTO वाहन की फिजिकल इन्सपेक्शन कर सकता है।
RC प्राप्त करें: सत्यापन के बाद डुप्लिकेट RC 15-30 दिनों में जारी किया जाएगा।
इन बातों का रखें ध्यान-
- डुप्लिकेट RC प्राप्त करने में आमतौर पर 15 से 30 दिन लगते हैं।
- शुल्क वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है, जो RTO या परिवहन पोर्टल पर जांचा जा सकता है।
- आप परिवहन सेवा पोर्टल पर "RCDL" सेक्शन में अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
- दिल्ली में डुप्लिकेट RC स्मार्ट कार्ड के रूप में भी उपलब्ध है, जो अधिक टिकाऊ होता है।
- बिना लीगल RC के वाहन चलाने पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए जल्द से जल्द डुप्लिकेट RC प्राप्त करें।


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