बाढ़ में खराब हो गई है कार या बाइक, तो ऐसे प्रोसेस करें Insurance Claim; सारा पैसा मिलेगा वापस!
देश के तमाम शहरों में लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। अगर आपकी कार या बाइक को भी पानी की चपेट में आने नुकसान पहुंचा है, तो हमारा ये आर्टिकल आपकी मदद करेगा। आइए, बाढ़ प्रभावित गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस जानते हैं।
1. नुकसान का आकलन करें
सबसे पहले अपनी और अपने वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बाढ़ के पानी में फंसे वाहन को तुरंत शुरू करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे इंजन को और नुकसान हो सकता है। वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और नुकसान का प्रारंभिक आकलन करें। चेक करें कि गाड़ी के इंजन और इलेक्ट्रिक सिस्टम में पानी तो नहीं पहुंचा है।

2. बीमा कंपनी को तुरंत बताएं
Insurance Claim दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी बीमा कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें। अधिकांश बीमा कंपनियां 24-48 घंटों के अंदर क्लेम की सूचना प्राप्त करना पसंद करती हैं। आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। सूचना देते समय पॉलिसी नंबर, वाहन का विवरण और नुकसान की तारीख और कारण बताएं।
3. जरूरी डॉक्यूमेंट जुटाएं
क्लेम प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट जुटाने होंगे-
- बीमा पॉलिसी की कॉपी: इसमें पॉलिसी नंबर और कवरेज डिटेल शामिल होती है।
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिटेक (RC): वाहन की पहचान के लिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस: मालिक या चालक का।
- FIR की कॉपी: कुछ मामलों में बीमा कंपनी प्राकृतिक आपदा के लिए पुलिस रिपोर्ट मांग सकती है।
- नुकसान के फोटो/वीडियो: क्षतिग्रस्त वाहन की तस्वीरें और वीडियो, जो नुकसान की गंभीरता को दर्शाएं।
- मरम्मत का अनुमान: गैरेज से प्राप्त मरम्मत का अनुमानित बिल जमा करें।
4. सर्वेयर का निरीक्षण
बीमा कंपनी क्लेम की सूचना प्राप्त करने के बाद एक सर्वेयर नियुक्त करेगी, जो वाहन का निरीक्षण करेगा। सर्वेयर नुकसान की जांच करेगा और क्लेम का आकलन करेगा। इस दौरान, सभी डॉक्यूमेंट और सबूत सर्वेयर को प्रदान करें। अगर संभव हो, तो वाहन को मरम्मत के लिए ले जाने से पहले सर्वे जरूर करवाएं।
5. क्लेम प्रोसेस और मरम्मत
सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी आपके क्लेम को मंजूरी देगी। अगर आपके पास कैशलेस सुविधा है, तो आप बीमा कंपनी से संबद्ध गैरेज में वाहन की मरम्मत करवा सकते हैं, जहां बिल का भुगतान सीधे बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। अगर कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपको पहले मरम्मत का भुगतान करना होगा और बाद में बीमा कंपनी से रिइंबर्समेंट के लिए दावा करना होगा।


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