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आरटीओ में वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें अप्लाई? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
सड़क पर चलने वाले किसी भी वाहन का वैध फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इससे यह पता चलता है कि सड़क पर चलने वाला वाहन फिट है या नहीं। यह फिटनेस सर्टिफिकेट RTO द्वारा जारी किया जाता है। प्राइवेट और कमर्शियल, दोनों तरह के वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
ऐसे करें फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन आवेदन
वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है। अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने रीजनल आरटीओ सेंटर से फॉर्म 20 और 38 को लेना होगा। दोनों फॉर्म्स में मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर मांगे गए डाक्यूमेंट्स उसके साथ जोड़ना होगा।
ऑफलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट का आवेदन जमा करने के लिए आरटीओ आपसे कुछ फीस लेगी जिसे जमा करने के बाद आरटीओ अधिकारी आपके आवेदन पत्र की जांच करेंगे और आपके वाहन के फिटनेस परीक्षण के लिए स्थान के साथ तारीख और समय को मंजूरी देंगे। आरटीओ द्वारा तय किये गए स्थान और समय पर पहुंचकर आपको अपने वाहन की जांच करनी होगी। वाहन के जांच में पास होने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया
वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया और भी आसान है। आपको 'वाहन सिटीजन सर्विस' के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, राज्य और अपने आरटीओ की जानकारी देकर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको 'ऑनलाइन सर्विसेज' में जाकर 'फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई' के विकल्प को चुनना होगा।
यहां चेसिस नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर कर वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद जो भी जरूरी जानकारी मांगी जाए, वह भी भरनी होगी। इसके बाद फीस का भुगतान करना होगा जिसके बाद आपको एक ऑनलाइन रसीद जारी की जाएगी।
आप इस रसीद को डाउनलोड कर या प्रिंट कर अपने पास रख सकते हैं।आपको उस रसीद के साथ दिए गए समय और स्थान पर पहुंचकर अपने वाहन का फिटनेस टेस्ट पूरा करना होगा।
इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनमें फॉर्म 20, फॉर्म 21, फॉर्म 22, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पेमेंट किए गए रोड टैक्स की रिसिप्ट, वाहन का ऑरिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, परमिट का सर्टिफिकेट और पेमेंट फीस रिसिप्ट शामिल है।
क्या हो अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में हो जाए फेल?
यदि आपका वाहन फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होता है तो आरटीओ अधिकारी आपको वाहन की जांच कराने का निर्देश देंगे। आपको वाहन का दोबारा परीक्षण करवाने के लिए एक अलग तिथि और समय आवंटित की जाएगी। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप बताये गए समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए से दोबारा एक नया आवेदन देना होगा।