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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?
ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण और वैध पहचान प्रमाण है। देश में विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए विभिन्न प्रकार के Driving Licence की व्यवस्था की कई है। यदि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप देश के किसी भी कोने में ड्राइविंग कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस को आप एक पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के अलावा भी कई तरह से इस्तेमाल कर सकते है। यह हर सरकारी सुविधा में एक वैध दस्तावेज के रूप में मान्य किया जाता है।
1 अप्रैल 2018 से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेशानुसार ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं।
नई व्यवस्था में लाइसेंस से जुड़े हर काम के लिए अलग-अलग फॉर्म के बजाए एक भी फॉर्म तैयार किया गया है। साथ ही फॉर्म में नई कैटेगरी ई-रिक्शा, ई-कार्ट, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर के कॉलम भी जोड़े गए हैं। वहीं इसमें पहली बार अंगदान का कॉलम भी जोड़ा गया है।
इसके अलावा आधार को अनिवार्य करते हुए इसे वैध दस्तावेजों की सूची में जोड़ा गया है। स्थाई पते के साथ अस्थाई पते को भी जगह दी है और आधार की मदद से अस्थाई पते पर भी लाइसेंस बनवाने की छूट दी है।
यदि आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट आरटीओ पर जाएं और फॉर्म डाउनलोड करें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ फार्म जमा करें।
उसके बाद आपको आरटीओ में प्रथम स्तर की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के बाद आपको एक लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।
लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने तक ही होती है, इसलिए उससे पहले ही आपको पक्का लाइसेंस लेना होता है। लार्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने के बाद आपको दोबारा टेस्ट देना होता है और उसे भी पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाइ कर सकते हैं।
कैसे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन?
यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट - सारथी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
नए लाइसेंस के आवेदन के लिए होमपेज पर 'सारथी सर्विस' विकल्प के तहत 'नया ड्राइविंग लाइसेंस' पर क्लिक करें।
नए पेज पर, आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सभी निर्देश देख सकते हैं। निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद, फॉर्म डाउनलोड करें और पूछे गए सभी जानकारियों को भरें।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
• सारथी वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें
• स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म भरें
• 'जमा करें' पर क्लिक करें
• यदि आवेदक एक नाबालिग है, तो फॉर्म के प्रिंट आउट लें और पार्ट D को भरें। उसके बाद निकटतम आरटीओ में जाकर लाइसेंस देनेवाले अधिकारियों की मौजूदगी में पार्ट D पर माता-पिता / संरक्षक द्वारा सिग्नेचर कराना होता है।
• आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ( जैस उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, लर्नर लाइसेंस नंबर)
• सबमिट करने के बाद एक वेब एप्लिकेशन नंबर मिलेगा, जो बाद में एप्लिकेशन स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है।
• आवेदन पूरा हो जाने के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जाएगा।
भाग A:
फॉर्म भरने के डिटेल्स
• लाइसेंस का प्रकार (लर्नर या ड्राइविंग लाइसेंस)
• राज्य (मेनू से चुनें)
• आरटीओ / डीटीओ का नाम (मेनू से चुनें)
• आवेदक का नाम
• लिंग
• जन्म की तारीख
• जन्म स्थान (वैकल्पिक)
• किस देश में जन्में
• ईमेल एड्रेस (वैकल्पिक)
• पिता / पति / अभिभावक में किसी एक का पूरा नाम
• परमानेंट एड्रेस प्रूफ
• वर्तमान पता
• नागरिकता की स्थिति
• शैक्षणिक योग्यता
• पहचान चिह्न (वैकल्पिक)
• ब्लड ग्रूप
भाग B:
इस फॉर्म में वाहन के प्रकार की जानकारी देनी है जिसके लिए आवेदक लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है। यहां आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर देना होगा।
भाग C:
इस भाग में आपके द्वारा जमा कराए गए दस्तावेजों की पूरी लिस्ट दी जाएगी। जिसमें आवेदक के पते, पहचान और उम्र, आवेदक का लर्निंग लाइसेंस जैसी अनेक जानकारियां शामिल है।
भाग D:
फॉर्म का यह भाग इस बात का प्रमाण है कि यदि आवेदक चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र, लाइसेंस दस्तावेज, छूट का प्रमाण आदि के लिए आवेदन कर रहा है तो उसने इससे संबंधित सभी दस्तावेज जमा कर दिए हैं।
भाग E:
फॉर्म का यह हिस्सा उन लोगों के लिए लागू होता है, जो लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसे माता-पिता / अभिभावक की अनुमति का प्रमाणपत्र माना जाएगा। यह उन मामलों में मान्य है जहां आवेदन के समय आवेदक 16-18 वर्ष की उम्र के बीच है।
इस भाग पर नजदीकी आरटीओ में जाकर लाइसेंस देनेवाले अधिकारियों की मौजूदगी में माता-पिता / अभिभावक द्वारा सिग्नेचर किया जाना जरूरी है।
फॉर्म को पूरा भरने के बाद, आवेदक फॉर्म के निचले भाग पर 'जमा करें' बटन पर क्लिक करके इसे ऑनलाइन जमा कर सकता है।फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद, एक ऑटो जनरेटेड वेब एप्लिकेशन नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये नंबर बहुत जरुरी है इसे कहीं लिख लें। इस नंबर की सहायता से आप लाइसेंस अप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।