छूट गई ट्रेन तो क्या उसी टिकट से दूसरे ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानें क्या हैं भारतीय रेलवे के नियम
स्टेशन लेट पहुंचने से या टिकट काउंटर पर अधिक भीड़ होने से कई लोगों की ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में उनके पास टिकट को कैंसिल करवाने या उसी रूट पर चलने वाली किसी और ट्रेन में सफर करने का विकल्प बचता है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेन छूटने पर टिकट बेकार चला जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप उसी टिकट से दूसरे ट्रेन में भी सफर कर सकते हैं? यहां हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रेन के छूटने पर आपको क्या करना चाहिए...
रिजर्व टिकट का नहीं कर सकते दूसरी बार इस्तेमाल
आपको बता दें कि यह ट्रेन के टिकट के प्रकार पर निर्भर करता है कि आप उसी टिकट से किसी दूसरे ट्रेन में सफर कर सकते हैं या नहीं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर अपने ट्रेन में सीट का रिजर्वेशन करवाया है और आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप उसी टिकट पर दूसरे ट्रेन में सफर नहीं कर सकते।

जनरल टिकट पर पकड़ सकते दूसरी ट्रेन
हालांकि, अगर आपके पास बिना रिजर्वेशन वाली जनरल टिकट है, तो आप उसी टिकट से समान रूट पर चलने वाली किसी और ट्रेन से सफर कर सकते हैं। ऐसा करने पर टीटीई आपसे जुर्माना नहीं वसूलेगा। लेकिन आपको उस टिकट से उसी दिन सफर करना होगा जिस दिन आपका ट्रेन छूटा है।
यहां बता दें कि यह सुविधा पहले से आरक्षित टिकट (Reserved Ticket) पर नहीं दी जाती है। अगर आपने ट्रेन में सीट रिजर्व करवाई है और किसी वजह से ट्रेन छूट गई तो ऐसी स्थित में आप उस टिकट से किसी दूसरे ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे टिकट से दूसरे ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको बिना टिकट के माना जाएगा और आपपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी स्थित में आप भारतीय रेलवे के नियम व शर्तों के अनुसार रिफंड का क्लेम कर सकते हैं।

ऐसे कर सकते हैं रिफंड क्लेम
अगर आप रिफंड चाहते हैं तो टिकट को पहले कैंसिल न करें। आप इसके लिए टीडीआर (TDR) सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपको यात्रा न करने का कारण भी बताना होगा। अगर चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल कराया जाता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ट्रेन के चार्टिंग स्टेशन से रवाना होने के बाद, आपके पास टीडीआर रजिस्टर करने के लिए एक घंटे का समय होता है।


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