सावधान! यूपी में अगर इतनी बार कटा चालान, तो सीधा कैंसिल होगा DL? जान लें नया नियम
DL Cancellation Rules IN UP: अगर आप उत्तरप्रदेश में गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, तो यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। जी हां, यूपी सरकार ने ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। खासकर अगर आप बार-बार चालान कटवाते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि यूपी में कितने चालान के बाद ऐसा हो सकता है।
तीन चालान पर लाइसेंस कैंसिल
यूपी में अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करते हैं और चालान नहीं भरते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित हो सकता है। जी हां, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तीन बार चालान कटने पर आपके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है।

इन ट्रैफिक गलतियों पर कैंसिल हो सकता है लाइसेंस
अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन जैसे रेड लाइट तोड़ना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग आदि में दोषी पाएं जाते हैं, तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसके अलावा, अगर आप चालान का भुगतान तीन महीने तक नहीं करते हैं, तो भी आपका लाइसेंस निलंबित हो सकता है।
बार-बार ट्रैफिक रूल तोड़ने पर RC भी हो सकता है रद्द
अगर आप लाइसेसं सस्पेंड होने के बाद भी ट्रैफिक नियम तोड़ते रहते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह रद्द हो सकता है। इसके साथ ही आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को भी रद्द किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 3,964 वाहनों का रजिस्ट्रेशन और 1,006 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए हैं, जिनपर 5 से ज्यादा चालान बकाया थे।

लाइसेंस रद्द होने के बाद क्या करें
अगर आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो आप दोबारा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको परिवहन की वेबसाइट (https://parivahan.gov.in/) पर जाकर आवेदन करना होगा।
ट्रैफिक नियमों का रखें ख्याल
ट्रैफिक पुलिस और सरकार का मकसद सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और आपको सेफ रखना है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और नियमों का पालन कर चालान व दुर्घटना से बचें। इसके अलावा अगर आपके वाहन पर चालान बकाया हैं, तो जल्द से जल्द इन्हें भर दें, ताकि लाइसेंस रद्द होने की नौबत न आए।


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