दिल्ली में दमघोंटू हवा: ग्रैप स्टेज-2 लागू, क्या अब स्टेज-3 के तहत बंद होंगी पुरानी गाड़ियां?

राजधानी दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत 'बेहद खराब' हवा के साथ हुई, जहां शहर का औसतन AQI 340 से 350 के बीच दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता में आई इस गिरावट को देखते हुए संशोधित ग्रैप (GRAP) के तहत स्टेज-2 की पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार डीजल जनरेटर और पुरानी बसों के प्रवेश पर रोक जैसे कड़े नियम सीजन की शुरुआत में ही स्टेज-1 में लागू किए जा चुके हैं। ऐसे में आज से दिल्ली में पार्किंग फीस बढ़ने के साथ ही धूल नियंत्रण के नियम और कड़े देखने को मिलेंगे।

मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस पूरे हफ्ते हवा की रफ्तार धीमी बनी रहेगी, जिससे स्थिति बिगड़कर 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में पहुंचने का खतरा है। IITM और IMD के अनुमानों के आधार पर अगर दिल्ली का औसत AQI 401 के पार जाता है और इसके टिके रहने की संभावना होती है, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) स्थिति बिगड़ने से पहले ही स्टेज-3 लागू कर सकता है।

Delhi AQI Crisis: GRAP Stage-2 Imposed, Will Stage-3 Restrictions on Old Cars Follow in 2026?

दिल्ली AQI और ग्रैप स्टेज-2: जानिए अब क्या-क्या बदलेगा

ग्रैप का स्टेज-2 मुख्य रूप से सड़कों पर धूल दबाने और निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने पर केंद्रित है। हालांकि, अगर स्टेज-3 लागू होता है, तो पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा काफी कस जाएगा। इसके तहत दिल्ली और सोनीपत समेत NCR के प्रमुख जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल की हल्की चार पहिया गाड़ियों (LMVs) पर सख्त पाबंदी लग जाएगी। इसके अलावा, इस सीजन में मालवाहक वाहनों के प्रवेश से जुड़े नियमों को भी ज्यादा कड़ा किया गया है।

स्टेज ट्रांसपोर्ट से जुड़े नियम गाड़ी मालिकों और खरीदारों के लिए सलाह
स्टेज-2 पार्किंग फीस में बढ़ोतरी, धूल नियंत्रण के कड़े उपाय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा। सफर के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें, निजी गाड़ियां कम निकालें और अपना PUC सर्टिफिकेट अपडेट रखें।
स्टेज-3 BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल LMVs पर रोक, मालवाहक वाहनों की एंट्री पर सख्त नियम। आवाजाही के लिए वैकल्पिक साधन चुनें; अगर आपकी गाड़ी इस दायरे में आती है तो दिल्ली व प्रभावित NCR जिलों में जाने से बचें।

BS-3/BS-4 गाड़ी मालिक ध्यान दें: PUC चेकिंग, पेट्रोल पंप नियम और चालान

1 अक्टूबर से NCR के पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) वाली गाड़ियों को ईंधन न देने का नियम लागू है, जिसे ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों की मदद से ट्रैक किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बिना PUC वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत ₹10,000 तक का भारी चालान भी काट रही है। इसलिए गाड़ी लेकर निकलने से पहले, खासकर बॉर्डर इलाकों में, अपना PUC रिन्यू जरूर करा लें।

नई कार खरीदारों के लिए गाइड: डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन और लोन की तैयारी

कल दशहरा के मौके पर बैंक बंद थे, इसलिए आज लोन डिस्बर्सल की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। बिल फाइनल करते वक्त एक्स-शोरूम कोट और इंश्योरेंस की तारीख तय कर लें। अगर कागजी कार्रवाई में देरी हो रही है, तो अस्थायी (टैम्पररी) रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें, जिसकी वैधता अब CMVR नियम 53(2) के तहत शुरुआती 6 महीने के लिए होती है। जल्दी भुगतान के लिए प्री-अप्रूव्ड डिजिटल लोन का इस्तेमाल करें और डाउन पेमेंट UPI या कार्ड से करें।

अगर हफ्ते के बीच में ही स्टेज-3 लागू हो जाता है, तो अपनी BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कार को घर पर खड़ा रखें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुख करें। नई कार खरीदने वाले ग्राहक डीलर से कहकर डिलीवरी टलवा सकते हैं या फिर इनवॉइसिंग और टैम्पररी रजिस्ट्रेशन पूरा कराकर गाड़ी को शोरूम पर ही रुकवा सकते हैं, जब तक कि पाबंदियां हट न जाएं। CAQM मौसम के रुझान को देखकर पहले ही कड़े कदम उठा लेता है, इसलिए रोजाना जारी होने वाले नए आदेशों पर नजर बनाए रखें।

Article Published On: Wednesday, October 21, 2026, 7:24 [IST]
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