दिल्ली में 1 जुलाई से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ANPR कैमरे से हो रही निगरानी
लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार जल्द ही एक सख्त कदम उठाने जा रही है। देश की राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 जुलाई, 2025 से पुराने वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि किन वाहनों की आवाजाही रुकेगी और सरकार ने इसको लेकर क्या प्लान बनाया है।
पुरानी गाड़ियों पर लगेगा नया नियम
नई नीति के तहत, 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहन माना जाएगा। ऐसी गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना है।

क्या है सरकार का प्लान
दिल्ली के 520 पेट्रोल पंपों में से 500 पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट आईडेंटिटी (ANPR) कैमरे पहले से ही लगे हुए हैं। बचे हुए 20 फ्यूल स्टेशनों पर भी कैमरा इंस्टॉलेशन का काम 30 जून तक पूरा किया जाएगा। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और VAHAN पोर्टल के डेटाबेस के साथ मिलान करेंगे।
पकड़े जाने पर क्या होगा
स्कैंनिग के दौरान अगर कोई वाहन ईओएल श्रेणी वाला आता है, तो पेट्रोल पंप कर्मचारियों को अलर्ट मिलेगा और वह गाड़ी मालिक को पेट्रोल या डीजल देने से मना कर देंगे। साथ ही, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीम भी एक्टिव रहेंगी, जो गाड़ी को जब्त कर सकती हैं या उन्हें स्क्रैपिंग के लिए भेज सकती हैं।
कितने लोग होंगे प्रभावित
1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले इस नियम से दिल्ली में लगभग 62 लाख वाहन प्रभावित होंगे। इसमें 41 लाख दोपहिया वाहन भी शामिल हैं। Economic Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 1 नवंबर, 2025 से लागू होगा। वहीं, एनसीआर के बाकी हिस्सों में ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।


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