Delhi में पेट्रोल भराना है, लेकिन एक्सपायर हो गया PUC सर्टिफिकेट; जानें बनवाने से लेकर डाउनलोड करने का प्रोसेस
PUC Certificate Delhi: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने वाहनों के लिए PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। अब राजधानी में PUC के बिना पेट्रोल, डीज़ल या सीएनजी नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइए आपको PUC कैसे बनवाएं, इसमें कितना खर्च आता है और ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आसान भाषा में बताते हैं।
PUC सर्टिफिकेट क्या है?
PUC सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि आपकी गाड़ी तय एमिशन नॉम्स के अंदर है या नहीं। यह सर्टिफिकेट टू-व्हीलर, 4-व्हीलर और कमर्शियल सभी वाहनों के लिए जरूरी है। ऐसे में अगर आपका PUC एक्सपायर हो गया है, तो तुरंत रिन्यू करवाएं। नया वाहन खरीदने पर पहला PUC आमतौर पर 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद नियमित चेकअप जरूरी है।

दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?
PUC बनवाना बहुत आसान है। ज्यादातर लोग ऑफलाइन तरीके से बनवाते हैं, क्योंकि टेस्ट सेंटर पर ही पूरा हो जाता है। दिल्ली में ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर PUC सेंटर मौजूद हैं। नीचे आप स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस देख सकते हैं।
1. नजदीकी ऑथराइज्ड PUC सेंटर पर जाएं
2. वाहन का इंजन टेस्ट किया जाएगा
3. ऑपरेटर एग्जॉस्ट पाइप में डिवाइस लगाकर कार्बन एमिशन चेक करेगा।
4. टेस्ट पास होने पर तुरंत PUC सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
5. टेस्ट पास होने पर 5 मिनट में PUC मिल जाता है। अगर फेल हो, तो 7 दिनों में दोबारा टेस्ट करवाएं।
दिल्ली PUC सर्टिफिकेट बनवाने का खर्च कितना है?
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अनुसार, PUC फीस वाहन टाइप पर निर्भर करती है। GST एक्स्ट्रा लग सकता है। दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी BS-IV & BS-VI वाहनों के लिए 12 महीने और इससे पुरानी गाड़ियों पर 3 महीने है। नीचे आप PUC के लिए अनुमानित खर्च देख सकते हैं।
PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
अगर आपका PUC बन चुका है और गलती से खो गया है या फिर छूट गया है, तो आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए आसान प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं।
1. वेबसाइट puc.parivahan.gov.in/puc/ पर जाएं।
2. मेनू से "PUC Certificate" क्लिक करें।
3. वाहन का Registration Number, Chassis Number और Security Code एंटर करें।
4. "PUC Details" पर क्लिक करें।
5. डिटेल्स दिखेंगी - PDF डाउनलोड करें और प्रिंट लें।
हमारी राय
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और रोज़ वाहन से सफर करते हैं, तो PUC सर्टिफिकेट बनवाना बेहद जरूरी है। कम खर्च में, कुछ ही मिनटों में PUC बनवाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है। PUC नहीं होने पर मिनिमम चालान ₹10,000 कटेगा।


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