पुरानी कार खरीदने वालों को झटका! अब चुकानी होगी इतनी ज्यादा कीमत, GST काउंसिल का बड़ा फैसला
भारत में पुरानी कार खरीदने और बेचने का बाजार काफी बढ़ गया है। हालांकि, अगर आप पुरानी या यूज्ड कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अब अधिक कीमत चुकानी होगी। दरअसल जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 55वीं बैठक में यूज्ड कार पर लगने वाले टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
अब यूज्ड और पुरानी कारों पर भी लगेगा 18 प्रतिशत GST: जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicls) समेत सभी पुरानी कारों की खरीद पर लगने वाले जीएसीटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है। ऐसे में पुरानी कार खरीदने वाले लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है।

जी हां, अब अगर आप किसी भी पुरानी खरीदने या बेचने वाले डीलर्स या कंपनी ने कार खरीदेंगे तो कार की कीमत पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। अर्थात काउंसिल द्वारा तय किए गए नए रेट ओल्ड व्हीकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों या डीलर्स द्वारा खरीदे जाने वाले वाहनों पर ही लागू होंगे।
व्यक्तिगत खरीदारों पर नहीं होगा लागू: Used Cars पर GST का नया दर व्यक्तिगत खरीदारों पर नहीं लागू होगा। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से डायरेक्ट पुरानी कार खरीदते हैं, तो आपको 18 % GST नहीं देना होगा। इस पर पहले की तरह 12 प्रतिशत ही टैक्स लगेगा।

इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार पर सबसे ज्यादा असर: इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रयोग में लाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। बता दें, नई EV की खरीद पर वर्तमान में सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगता है। लेकिन GST Council के नए दरों के मुताबिक पुरानी EV बेचने पर आपको 18 प्रतिशत GST देना होगा।
ऐसे में इलेक्ट्रिक की बिक्री में कमी आने की संभावना है। GST Rate बढने से सेकेंड-हैंड ईवी खरीदना महंगा होने के चलते, ग्राहकों का आकर्षण इसके प्रति कम होगा। इसके अलावा पुरानी कारों में डील करने वाली कंपनियों के व्यापार पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।
इसके अलावा बता दें कि जीएसटी रेट बढ़ने से नई और पुरानी कारों की कीमतों के बीच अंतर कम हो जाएगा। जिसके चलते पुरानी कारों की बिक्री भी प्रभावित होने की संभावना है। बता दें, सेकेंड हैंड कार बाजार में Maruti Alto k10, Wagon R और Hyundai Creta जैसी कारें की अच्छी डिमांड है।


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