Overage Vehicles पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर नई सख्ती!
दिल्ली में कानूनी उम्र सीमा से पुराने वाहन (Overage Vehicles) चलाना अवैध है और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जाता है। यहां तक कि अगर ये वाहन सार्वजनिक स्थानों पर खड़े भी हों (चालू न हों), तो भी मालिकों को दंड का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
फरवरी में, दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें कहा गया था कि कोई भी वाहन जो 15 साल से पुराना है और सार्वजनिक स्थानों या घरों के बाहर पाया जाता है, उसे जब्त कर लिया जाएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) की एक हालिया सूचना ने इस चेतावनी को और मजबूत किया है।

पार्किंग प्रतिबंध और प्रवर्तन सूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि पुराने वाहनों को अब सार्वजनिक जगहों पर नहीं खड़ा किया जा सकता है। उन्हें या तो निजी पार्किंग में रखना होगा या फिर कबाड़ में बेचना होगा।
अगर आपका वाहन पुराना हो गया है और आप उसे सड़क पर या सोसायटी के बाहर खड़ा करते हैं तो उसे जब्त किया जा सकता है। गौर करने वाली बात ये है कि सोसायटी के अंदर की साझा पार्किंग भी सार्वजनिक जगह मानी जाती है।

इसमें कहा गया है कि केवल वही गाड़ी निजी पार्किंग मानी जाएगी जिसे सोसायटी ने आपको विशेष रूप से आवंटित की है। ऐसे में अगर इन नियमों को कोई उल्लंघन करता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जायेंगी।
दिल्ली सरकार ने अब तक लगभग 5.5 मिलियन वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। हालांकि, ऐसा माना जाता है कि लाखों और वाहन अभी भी चलाए जा रहे हैं या सार्वजनिक क्षेत्रों में खड़े हैं।

इन ओवरएज गाड़ियों को जब्त करने का काम नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के तहत परिवहन विभाग का प्रवर्तन विंग जब्त करने के लिए अधिकृत है।
वाहनों की सही उम्र सीमा: दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल/सीएनजी है या 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी है और इसे आप सड़क पर या किसी सार्वजनिक जगह पर खड़ी करते हुए पाए जाते हैं तो उसे जब्त किया जा सकता है।
यह नियम 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना था। पुराने वाहनों को आमतौर पर अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाला माना जाता है।
इस नियम का उद्देश्य नए वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना भी है, जो पुराने वाहनों से स्विच करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। सार्वजनिक स्थानों पर ओवरएज वाहनों की पार्किंग को 2014 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।
पुराने वाहन मालिक क्या करें: यदि आपके पास पुराना वाहन है, तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, वाहन की एक्सपायरी डेट के एक साल के भीतर उसे दिल्ली से बाहर ले जाना होगा। इस तारीख के बाद कोई NOC जारी नहीं किया जाएगा।
एक और विकल्प यह है कि आप सरकार की परिवहन वेबसाइट पर स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग आवेदन के माध्यम से वाहन को स्क्रैप कर सकते हैं। यदि आप इसके बाद एक नया वाहन खरीदते हैं, तो इस योजना के तहत कुछ प्रोत्साहन भी मिल सकता हैं।
ड्राइवस्पार्क की राय: दिल्ली सरकार का पुराने वाहनों पर कड़ा रुख वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करना, पार्किंग पर प्रतिबंध और नई कार खरीदने के लिए प्रोत्साहन सभी मिलकर दिल्लीवासियों के लिए स्वच्छ हवा बनाने का काम करते हैं।
हालांकि यह कुछ मालिकों के लिए असुविधा पैदा कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक लाभ इस नीति को राजधानी शहर के हरित भविष्य की ओर एक आवश्यक कदम बनाते हैं।


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