हादसे के वक्त नहीं खुला Maruti Suzuki का एयरबैग, अब कंपनी को लगा बड़ा झटका! जानें डिटेल्स
मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अग्रणी कंपनी के रूप में पहचानी जाती है। किफायती कीमत और कम रखरखाव लागत के कारण ज्यादातर लोग इस कार को पसंद करते हैं।
नतीजतन, बड़ी संख्या में ये कारें बिक रही हैं। लेकिन मारुति कारों से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आयी जो हैरान करने वाली है। दरअसल मारुति सुजुकी कारें कई सुरक्षा सुविधाओं के साथ आती है।

लेकिन कभी-कभी वे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल हो जाते हैं। हाल ही में उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना के दौरान यात्री को उचित सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने पर मारुति सुजुकी पर भारी जुर्माना लगाया है।
क्या है पूरा मामला: केरल के इंडियनूर के मोहम्मद मुस्लियार ने कुछ दिन पहले मलप्पुरम जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कार हादसे में एयरबैग न खुलने का क्लेम किया था।

मलप्पुरम जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायत पर गौर करते हुए Maruti Suzuki पर जुर्माना लगाया है। दरअसल मामला 30 जून 2021 का है, जब मुस्लियार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं थी। दुर्घटना में वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।
जिसके बाद उपभोक्ता ने निवारण निकाय से संपर्क किया और आरोप लगाया कि यह मैन्युफैक्चरिंग की गलती थी कि 'एयरबैग' नहीं खुला, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। मामले में मोटर वाहन इंस्पेक्टर ने भी बताया कि दुर्घटना के समय 'एयरबैग' नहीं खुला था।
जिसके बाद उपभोक्ता आयोग ने मुस्लियार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को यह निर्देश दिया कि वाहन की कीमत 4,35,854 रुपये और मुकदमे की लागत के रूप में 20,000 रुपये वापस किया जाए।
साथ ही आयोग ने कहा कि यदि आदेश का एक महीने के भीतर पालन नहीं किया गया तो इस रकम पर 9 प्रतिशत ब्याज लगेगा। आयोग ने यह साफ किया गया है कि अगर एक महीने के भीतर इस फैसले को लागू नहीं किया गया तो 9 फीसदी ब्याज देना होगा।
बता दें कई बार ऐसी घटनाएं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण होती हैं। कुछ कंपनियाँ कभी-कभी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स का पता चलने के बाद वाहनों को वापस बुला लेती हैं। इस तरह के मामलों में उपभोक्ता आयोग पहले ही कई कंपनियों पर जुर्माना लगा चुका है।


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