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कार के सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य, कर्नाटक सरकार ने जारी किया नोटिस
भारत में वाहन सुरक्षा को लेकर नए-नए नियम आ रहे हैं। हाल ही केन्द सरकार ने 19 सितंबर 2022 से सभी यात्रियों को सीटबेल्ट पहनने के लिए अनिवार्य बनाया था। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी कार या एसयूवी में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि 8 लोगों तक के यात्री वाहन में सवार सभी लोगों को सीटबेल्ट पहनना होगा। ऐसा नहीं करने वाले पर पहली बार 1,000 रुपये का जुर्माना होगा, जबकि दूसरी बार सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए पकड़ने जाने पर 2,000 रुपये और उससे अधिक का जुर्माना लगेगा।
अभी तक, कर्नाटक में केवल आगे की सीटों पर बैठे यात्रियों को सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य था। 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत के बाद से सीट बेल्ट पहनने पर ध्यान दिया जा रहा है। मिस्त्री केपीएमजी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ग्रुप के निदेशक जहांगीर पंडोले के साथ पिछली सीट पर बैठे थे।
दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और इस एक्सीडेंट में दोनों की जान चली गई थी। बैगलोर में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिनके वाहनों में आगे और पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं।
जहां तक कर्नाटक में नियम का सवाल है, सरकार और पुलिस अधिकारी अभी भी असमंजस में हैं कि एसयूवी में साइड-फेसिंग सीटों पर बैठे यात्रियों के साथ क्या नियम हैं। महिंद्रा और फोर्स जैसे कार निर्माता ऐसे वाहन बनाते हैं जिनमें सीटबेल्ट प्रावधान के बिना साइड-फेसिंग सीटें होती हैं।
क्या पीछे की सीट वाले यात्रियों को सीटबेल्ट पहनना जरूरी है?
इसका जवाब है हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई यात्री किस पंक्ति में बैठा है। अक्सर, पीछे के यात्रियों को अधिक चोट लगने का खतरा होता है क्योंकि वे शायद ही कभी आगे की सड़क की स्थिति से अवगत होते हैं और उनके पास खुद को संभालने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है।
साथ ही, बीच में बैठे यात्रियों, ड्राइवर और पीछे की यात्री सीट के बीच में उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे गंभीर चोटें लग सकती हैं और कई बार वाहन के शीशे तक टूट सकते हैं। सभी सवारों के लिए सीटबेल्ट पहनने का नियम बहुत पहले ही लागू होना था।
इसके पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर एक आदेश जारी किया जिसमें 1 नवंबर से सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य किया गया है। अगले महीने से महाराष्ट्र में भी पीछे की सीट के यात्रियों को सीट बेल्ट पहनना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार निर्माताओं के लिए कारों की सभी सीटों पर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, जिसमें पिछली सीटों पर भी शामिल हैं और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा अलार्म जो आमतौर पर तब बीप करते हैं जब आगे की सीटों पर सीट बेल्ट नहीं पहनी जाती है, अब पीछे की सीट पर यह फीचर लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि नया नियम छोटी और बड़ी सभी तरह की कारों पर लागू होगा।