पुराने वाहनों को भी मिलेगा BH सीरीज रजिस्ट्रेशन, टेंशन मुक्त पूरे देश में चला सकेंगे अपनी कार
भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना की रोक-टोक के सफर करने के लिए भारत सीरीज (BH-Series) रजिस्ट्रेशन नियम लाया गया था।
इस नियम के आने से यदि आप की गाड़ी में इस सीरीज के नंबरप्लेट लगी है तो राज्य बदलते समय गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है।

ये सुविधा ज्यादा लोगों तक पहुंच सके इसके लिए अब सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इसमें पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को BH- सीरीज रजिस्ट्रेशन में बदलने की अनुमति दी है। इससे पहले केवल नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में ही इस सीरीज के तहत आते थे।
अपने एक आधिकारिक बयान में, MoRTH ने कहा कि BH सीरीज रजिस्ट्रेशन चिह्न नियमों को लागू करने के दौरान इसे मजबूत करने के लिए कई रिप्रेजेंटेशन मिल चुके हैं। वर्तमान में नियमित रजिस्ट्रेशन चिह्न वाले वाहनों को भी बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन चिह्न में बदला जा सकता है। हालांकि, इसके लिए लोगों को कुछ अन्य टैक्स चुकाना पड़ सकता।
परिवहन विभाग का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों द्वारा दिखाए जाने वाले वर्किंग सर्टिफिकेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे और मजबूत किया गया है। साथ ही इसे अप्लाई करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है, ताकि घर या ऑफिस पर बीएच सीरीज के लिए आसानी से अप्लीकेशन जमा किया जा सके।
बता दें कि अब तक देश के 24 अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इससे यह फायदा हुआ है कि अब देश की कई चौकियों पर बिना रुके देश भर में पर्यटकों की आवाजाही आसान हो गई है। साथ ही इसके तहत सड़क मंत्रालय से 30,000 से अधिक परमिट पास हो चुके हैं और अब तक 2,75,000 ऑथराइजेशन भी मिल चुके हैं। जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है।


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