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काम की खबर: पुराने वाहन खरीदने और बेचने के नियमों में हुआ बदवाल, जानें कैसे मिलेगा फायदा
यदि आप सेकेंड हैंड वाहन खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो ये आपके के लिए काम की खबर है। सरकार ने इससे जुड़े नियमों को बदला है। नए नियमों से आरसी ट्रांसफर, थर्ड पार्टी हानि की भरपाई और कार मालिक की सही जानकारी जैसे झंझटों से मुक्ति मिलेगी।
नए नियमों के माध्यम से सेकेंड हैंड वाहन की बिक्री करने वाली कंपनियों और डीलर्स को जिस तरह का फायदा होगा, वैसा ही आम लोगों को भी होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि नए नियमों से किस तरह का बदलाव हुआ है उससे क्या है।
पुराने वाहन बेचने वाले नियमों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बदलाव कर कार डीलर्स और कंपनियों को जिम्मेदार बनाया है। नियम के तहत अब आरटीओ से रजिस्टर्ड डीलर ही कार बेच और खरीद सकेंगे। इससे पुरानी वाहनों की खरीद बिक्री में स्पष्टता रहेगी और इसके साथ ही आम लोगों को किसी भी धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के चैप्टर III में बदलाव किया है। इससे ओनरशिप ट्रांसफर की बाधाएं, थर्ड पार्टी देनदारियों से जुड़े विवाद, डिफॉल्टर तय करने में कठिनाई दूर होंगी। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट गुरुमतीत सिंह तनेजा ने कहा कि मौजूदा समय में वाहन बेचने पर कंपनियां या कार डीलर वाहन ट्रांसफर के लिए खाली फॉर्म में साइन कर लेती हैं। इसके बाद कार किसे बेची जाती है और जब तक बेची जाती है तब तक कौन इसका इस्तेमाल करता है, इसके बारे में कार मालिक को पता नहीं होता। नए नियम के अनुसार वाहन बेचने के बाद डीलर यह कंपनी ऑनलाइन वाहन को अपने नाम कराएगी। इसका मतलब है कि वाहन बेचते ही मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
डीलरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र/वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के रेन्यूअल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, एनओसी, ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिये आवेदन कर सकते हैं।
नियामक ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के रख-रखाव सम्बंधी ट्रिप रजिस्टर रखना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें वाहन के उपयोग करने का पूरी डिटेल्स देनी होगी। इसमें जाने वाली जगह, वहां जाने का कारण, ड्राइवर, माइलेज, समय आदि की पूरी जानकारी देनी होगी। ये नियम पंजीकृत वाहनों के डीलर्स/बिचौलियों की पहचान करने और उन्हें अधिकार देने में सहायक होंगे। साथ ही इन वाहनों की खरीद-बिक्री के संबंध में धोखाधड़ी से बचाव हो सकेगा।