अगर आप भी अपनी कार को ले जाने वाले हैं स्क्रैप यार्ड, तो पहले जान लें इन 5 खास बातों को

दिल्ली सरकार ने अगस्त 2021 में एक नोटिस जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में अपने पुराने वाहनों को चलाने वाले सभी वाहन मालिकों को स्क्रैपेज नीति का विकल्प चुनने का निर्देश दिया था। यह निर्देश केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के पीछे आया है, जिसे कुछ महीने पहले ही राजधानी के लिए पेश किया गया था।

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उस निर्देश के तहत दिल्ली परिवहन विभाग ने पुराने वाहन मालिकों को अपने 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़क से दूर रखने के निर्देश दिए थे। दिल्ली परिवहन विभाग ने भी लोगों को ऐसे पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप करवाने की सलाह दी थी।

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इस निर्देश में आजीवन पेट्रोल और डीजल वाहनों को जब्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया। सरकार ने यह निर्देश इस चिंता के चलते दिए हैं कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का भार कम होगा और नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

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आपको कार को स्क्रैप करने पर कब विचार करना चाहिए?

मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त होने पर एक कार को स्क्रैप किया जा सकता है। अगर कार को लंबे समय तक अप्रयुक्त रखा गया है और अब वह काम करने की स्थिति में नहीं है, तो इसे रद्द किया जा सकता है। यदि कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है, तब भी इसे रद्द किया जा सकता है।

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इसके अलावा अगर RTO आरसी या फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं कर रहा है, तो भी इसे रद्द किया जा सकता है। साथ ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों पर अवैध रूप से चलने वाली 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को खत्म किया जा सकता है।

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कार को कहां स्क्रैप करें?

वाहन मालिक अपनी कार को सरकारी अधिकृत कार स्क्रैपयार्ड में स्क्रैप कर सकते हैं। राजधानी नई दिल्ली और एनसीआर में ऐसे चार स्क्रैप यार्ड हैं जिन्हें सरकार ने अधिकृत किया है। इन चार स्क्रैपयार्ड में से किसी में भी कार मालिक अपनी कारों को ले जा सकते हैं।

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कार स्क्रैप करते समय कौन से दस्तावेज जमा करने हैं?

किसी वाहन को स्क्रैपयार्ड में स्क्रैप करने के लिए, वाहन के मालिक को कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र जो कार को सड़क पर चलने के लिए अनुपयुक्त घोषित करता है, पैन कार्ड, कार मालिक का प्राधिकरण, वास्तविक मालिक की मृत्यु के मामले में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या वर्तमान मालिक का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र शामिल है।

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क्या आपको कार स्क्रैप करने के लिए कोई पैसा मिलेगा?

हां, आप सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैप यार्ड में कार को स्क्रैप करने के लिए एक निश्चित राशि प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एक वाहन मालिक अपनी कार को स्क्रैप करने के बाद जो पैसा प्राप्त कर सकता है वह धातु के वजन से निर्धारित होता है।

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यह कीमत आमतौर पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इस मामले में कार काम करने की स्थिति में है और कार के पुर्जों को बेचा और इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वाहन मालिक अधिक धन की उम्मीद कर सकते हैं।

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कार स्क्रैप करने के बाद क्या करना है?

प्रारंभ में, यह निर्णय लिया गया था कि सरकार द्वारा अधिकृत वाहन स्क्रैप यार्ड वाहन मालिक को चेसिस नंबर और स्क्रैप की गई कार की एक तस्वीर देगा, जिसे वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आरटीओ को प्रस्तुत करना होगा। हालांकि सरकार ने अब नियम में बदलाव किया है।

अगर आप भी अपनी कार को ले जाने वाले हैं स्क्रैप यार्ड, तो पहले जान लें इन 5 खास बातों को

संशोधित नियम के तहत, वाहन स्क्रैप यार्ड वाहन मालिक को चेसिस नंबर प्रदान नहीं करता है। इसके बजाय यह स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र को वाहन डेटाबेस में अपलोड करता है। इसके परिणामस्वरूप RTO डेटाबेस से स्क्रैप की गई कार का पंजीकरण रद्द हो जाता है।

अगर आप भी अपनी कार को ले जाने वाले हैं स्क्रैप यार्ड, तो पहले जान लें इन 5 खास बातों को

स्क्रैप की गई कार को फिर से बेचने और दुरुपयोग होने से रोकने के लिए, वाहन के स्क्रैपिंग और डीरजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी अपनी पुरानी कार को स्क्रैप यार्ड ले जाने का विचार बना रहे हैं तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा।

Article Published On: Monday, January 31, 2022, 12:33 [IST]
English summary
Things to know about scrappage policy in delhi before taking car to scrap yard details
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