कार में पिछली सीट के पैसेंजर के लिए भी अनिवार्य हुआ सीट बेल्ट, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क हादसे (Road Accident) में मौत के बाद भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब कार में बैठने वाले हर व्यक्ति को सीट बेल्ट (Seat Belt) लगानी होगी।

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अगर आप कार में आगे बैठे हों या पीछे, अब हर किसी को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है। भारत सरकार के इस फैसले को सायरस मिस्त्री की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है।

कार में पछली सीट के पैसेंजर के लिए भी अनिवार्य हुआ सीट बेल्ट, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

अब लगेगा जुर्माना

गडकरी ने कहा कि कार से सफर करने वाले सभी लोगों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते। अब कार की पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर जुर्माना लिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि कार में सामने बैठने वाले लोग तो सीट बेल्ट लगाते हैं लेकिन पिछली सीट पर बैठने वाली लोग सीट बेल्ट को नजरअंदाज कर देते हैं जो हादसे के समय जानलेवा साबित होता है।

कार में पछली सीट के पैसेंजर के लिए भी अनिवार्य हुआ सीट बेल्ट, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

पिछली सेट के लिए भी होगा अलार्म सिस्टम

कार में बैठने वाले लोगों को सीट बेल्ट लगाने की याद दिलाने में अलार्म सिस्टम (Seat Belt Alarm) का अहम योगदान होता है। फिलहाल आगे की सीट पर बैठने वाले लोगों के सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म बजता है लेकिन यह सिस्टम पिछली आमतौर पर पिछली सीट के लिए उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन अब यह अलार्म सिस्टम पिछली सीट में भी दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा।

कार में पछली सीट के पैसेंजर के लिए भी अनिवार्य हुआ सीट बेल्ट, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

6 एयरबैग भी होंगे अनिवार्य

कार में 6 एयरबैग लगाने से कार की लगत बढ़ जाएगी, इस सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि लोगों की जीवन की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक एयर बैग की लागत एक हजार रुपये है, इस हिसाब से छह एयरबैग 6,000 रुपये की लागत में लगाए जा सकते हैं। गडकरी ने कहा कि उत्पादन और मांग बढ़ने से धीरे-धीरे लागत कम हो जाएगी।

कार में पछली सीट के पैसेंजर के लिए भी अनिवार्य हुआ सीट बेल्ट, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

गडकरी ने बताया कि मोटर वाहन नियमों के अनुसार भारत में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग अनिवार्य हैं। लेकिन अब जल्द ही आठ सीटों वाली गाड़ियों में 6 एयरबैग का नियम अनिवार्य होने वाला है। गडकरी ने बताया कि अक्टूबर, 2022 से आठ-सीटर कार में छह एयर का नियम अनिवार्य हो जाएगा।

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ट्रैफिक 20 हजार से ज्यादा तो 6-लेन जरूरी

सोमवार को आईएए वर्ल्ड समिट में गडकरी ने अहमदाबाद-मुंबई हाईवे को खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर सड़क पर 20 हजार या उससे ज्यादा पैसेंजर कार चल रही हैं तो ऐसे में छह लेन वाली सड़कों की जरूरत है। जबकि, मौजूदा समय में अहमदाबाद-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 1 लाख 25 हजार पैसेंजर कारों का ट्रैफिक है। यह मानक से 6.25 गुना ज्यादा है, इसलिए यहां दुर्घटना होने की संभावना काफी ज्यादा है।

कार में पछली सीट के पैसेंजर के लिए भी अनिवार्य हुआ सीट बेल्ट, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

बता दें कि उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी कार की पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों से सेट बेल्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आगे की सीट पर ही नहीं पिछली सीट पर भी बैठते समय सीट बेल्ट लगाने की सपथ लेता हूँ।

कार में पछली सीट के पैसेंजर के लिए भी अनिवार्य हुआ सीट बेल्ट, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की मौत अहमदाबाद से मुंबई जाने के दौरान सूर्य नदी के पूल पर डिवाइडर से टकराने के कारण हो गई। जानकारी के मुताबिक कार 130 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही थी और सायरस पिछले सीट पर बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था।

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Hindi
English summary
Rear passenger seat belt and alarm to be mandatory soon nitin gadkari
Story first published: Wednesday, September 7, 2022, 11:30 [IST]
 
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