दिल्ली में अकेले कार चलाते समय मास्क पहनना नहीं होगा अनिवार्य, हाई कोर्ट ने कहा सरकार का बेतुका नियम

हाई कोर्ट द्वारा इसे बेतुका करार दिए जाने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली सरकार ने अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना अनिवार्य करने वाले अपने आदेश को पलट दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia ने ट्वीट कर इस फैसले की घोषणा की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश को बेतुका करार दिया था।

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इस आदेश में COVID-19 के संदर्भ में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था और पूछा था कि निर्णय अभी भी प्रचलित क्यों था। यह दिल्ली सरकार का आदेश है, आप इसे वापस क्यों नहीं लेते। हाई कोर्ट ने इसे पूरी तरह से बेतुका बताया है।

दिल्ली में अकेले कार चलाते समय मास्क पहनना नहीं होगा अनिवार्य, हाई कोर्ट ने कहा सरकार का बेतुका नियम

बेंच ने कहा कि "आप अपनी कार में बैठे हैं और आपको मास्क पहनना ही होगा? यह आदेश क्यों प्रचलित है?" हाई कोर्ट की बेंच पर आसीन जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील को बताया।

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पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अपनी मां के साथ कार में बैठकर और खिड़कियों के साथ कॉफी पीते हुए मास्क नहीं पहनने के लिए एक व्यक्ति का चालान किए जाने की घटना को साझा किया।

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सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 7 अप्रैल, 2021 के आदेश को कहा, जिसमें निजी कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर चालान लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली में अकेले कार चलाते समय मास्क पहनना नहीं होगा अनिवार्य, हाई कोर्ट ने कहा सरकार का बेतुका नियम

कोई नीचे की हुई खिड़कियों वाली कार में बैठा और 2,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश का आदेश बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा कि जब DDMA आदेश पारित किया गया था, तो स्थिति अलग थी और अब महामारी लगभग खत्म हो गई है।

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जब पीठ ने उन्हें याद दिलाया कि प्रारंभिक आदेश दिल्ली सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसे तब एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी, मेहरा ने कहा कि यह दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार का आदेश है, यह एक बुरा आदेश है और इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

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जब उन्होंने कहा कि खंडपीठ को आदेश को रद्द करना चाहिए, तो न्यायमूर्ति सांघी ने कहा कि वह केवल इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं, जब आदेश उसके सामने लाया जाएगा। बेंच ने कहा कि अगर वह आदेश खराब है तो आप उसे वापस क्यों नहीं ले लेते।

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एकल न्यायाधीश का 2021 का आदेश वकीलों द्वारा चार याचिकाओं को खारिज करते हुए आया था, जिन्होंने एक निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क नहीं पहनने के लिए चालान लगाने को चुनौती दी थी।

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सरकार के आदेश में कहा गया कि निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना COVID-19 के संदर्भ में अनिवार्य है और संक्रमण के प्रसार के खिलाफ चेहरे को सुरक्षा कवच, या सुरक्षा कवच के रूप में वर्णित किया था।

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वकीलों ने अपनी दलीलों में तर्क दिया था कि जिन जिला मजिस्ट्रेटों को जुर्माना लगाने की शक्तियां निहित हैं, वे दूसरों को शक्तियां उप-प्रत्यायोजित नहीं कर सकते हैं। इस तर्क से असहमति जताते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा था कि 'अधिकृत व्यक्तियों' की परिभाषा समावेशी और प्रकृति में विस्तृत होने के कारण, जिला मजिस्ट्रेटों को किसी भी अधिकारी को चालान जारी करने के लिए अधिकृत करने की शक्तियां भी निहित थीं।

Article Published On: Friday, February 4, 2022, 18:38 [IST]
English summary
Mask is not mandatory while driving car alone in new delhi details
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