इलेक्ट्रिक कार खरीदें और करें 1.50 लाख रुपये की बचत, जानें ई-वाहन खरीदने पर टैक्स में क्या है लाभ

इलेक्ट्रिक वाहन या ईवी न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं बल्कि पारंपरिक ईंधन से चलने वाली कारों की तुलना में अधिक कुशल भी साबित हो रहे हैं। इसके अलावा, पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की बढ़ती कीमतों ने कई ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया है। इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने की लागत काफी कम है और इन्हें खरीदने के लिए भारत में कई तरह के टैक्स पर छूट व लाभ (Electric Vehicle Tax Benefits) भी दिए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रिक कार खरीदें और करें 1.50 लाख रुपये की बचत, जानें ई-वाहन खरीदने पर टैक्स में क्या है लाभ

भारत में अलग-अलग राज्य अपनी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की खरीद पर ग्राहकों को टैक्स में छूट (Electric Vehicles Tax Exemptions) प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्य मांग प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निर्माता-आधारित प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

इलेक्ट्रिक कार खरीदें और करें 1.50 लाख रुपये की बचत, जानें ई-वाहन खरीदने पर टैक्स में क्या है लाभ

भारत के आयकर नियमों के अनुसार, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कारों को लग्जरी उत्पाद माना जाता है और इस प्रकार वेतनभोगी पेशेवरों को कार लोन पर कोई कर लाभ नहीं मिलता है। हालांकि, इलेक्ट्रिक कार ग्राहक हाल ही में आयकर नियमों में जोड़े गए एक नए अनुभाग के तहत अपने कार लोन के ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक कार खरीदें और करें 1.50 लाख रुपये की बचत, जानें ई-वाहन खरीदने पर टैक्स में क्या है लाभ

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर में राहत देने के लिए अनुभाग 80EEB के तहत टैक्स में छूट दे रही है। धारा 80EEB के तहत, लोन पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति लोन की राशि पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की छूट के पात्र होंगे। इस तरह के लाभ से एक वेतनभोगी पेशेवर के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान हो जाता है।

इलेक्ट्रिक कार खरीदें और करें 1.50 लाख रुपये की बचत, जानें ई-वाहन खरीदने पर टैक्स में क्या है लाभ

इलेक्ट्रिक वाहन के ब्याज पर मिलेगी इतनी छूट

धारा 80EEB के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन के लोन (Electric Vehicle Loan) का भुगतान करते समय कुल 1,50,000 रुपये तक की टैक्स में छूट का लाभ उठाया जा सकता है। यह छूट 4-व्हीलर और 2-व्हीलर दोनों तरह के इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए उपलब्ध है।

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ई-वाहन के टैक्स में छूट के लिए ये हैं शर्त

  • इस छूट का लाभ कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही उठा सकता है। इसका मतलब है कि केवल वही व्यक्ति जो पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहा है, वह धारा 80EEB के तहत ई-वाहन लोन पर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकता है।
    • यह छूट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोन पर ई-वाहन खरीद रहे हैं। ई-वाहन के लिए लोन किसी भी अधिकृत बैंक या एनबीएफसी से होना चाहिए।
    • इलेक्ट्रिक कार खरीदें और करें 1.50 लाख रुपये की बचत, जानें ई-वाहन खरीदने पर टैक्स में क्या है लाभ
      • यह छूट व्यावसायिक उपयोग के लिए ई-वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल निजी उपयोग के लिए ई-वाहन खरीदने वाले ग्राहक उठा सकते हैं।
        • 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान लोन पर खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को इस धारा के तहत कर टैक्स में लाभ दिया जाएगा।
          • वित्त वर्ष 2020-2021 से धारा 80EEB के तहत कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
          • इलेक्ट्रिक कार खरीदें और करें 1.50 लाख रुपये की बचत, जानें ई-वाहन खरीदने पर टैक्स में क्या है लाभ

            आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को कम करने के लिए जीएसटी दर (GST Rate) को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

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Hindi
English summary
Electric vehicles tax benefits and exemptions details
Story first published: Monday, May 16, 2022, 11:09 [IST]
 
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