सभी तरह के बीएस4 डीजल वाहनों पर दिल्ली में लगा बैन, जानें क्या है वजह

अगर आपके पास डीजल से चलने वाली बीएस4 कार या एसयूवी है तो आप दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर कार नहीं चला सकते हैं। दरअसल एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 3 नवंबर को एक आपात बैठक की और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 को लागू कर दिया है।

सभी तरह के बीएस4 वाहनों पर दिल्ली में लगा बैन, जानें क्या है वजह

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक कल औसतन 458 पर चला गया, जो 'गंभीर प्लस' श्रेणी में आता है। इस श्रेणी के तहत, सीएक्यूएम के अगले आदेश तक सभी बीएस4 डीजल वाहनों (कॉमर्शियल और प्राइवेट दोनों) को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, दिल्ली की सड़कों पर बीएस6 पेट्रोल और डीजल दोनों वाहनों का उपयोग किया जा सकता है।

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यहां हम आपको सीएक्यूएम ऑर्डर में क्या कहा गया है उसका हिन्दी में अनुवाद कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण वायु की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए, जीआरएपी उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में चरण IV- 'गंभीर +' जीआरएपी श्रेणी को लागू करने का निर्णय लिया। ये प्रतिबंध जीआरएपी के चरण I, चरण II और चरण III में उल्लिखित प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के अतिरिक्त हैं।

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चरण IV - 'गंभीर +' वायु गुणवत्ता मुख्य रूप से दिल्ली में कॉमर्शियल ट्रकों के प्रवेश, दिल्ली के भीतर आवागमन के लिए डीजल कॉमर्शियल वाहनों और दिल्ली में गैर-बीएस VI पैसेंजर वैन, एलएमवी सहित वाहन प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जारी किया है। एनसीआर और डीपीसीसी के जीआरएपी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों को भी इस अवधि के दौरान जीआरएपी के तहत चरण IV की कार्रवाई का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

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दिल्ली के नागरिकों से जीआरएपी को लागू करने में सहयोग करने और जीआरएपी के तहत सिटीजन चार्टर में उल्लिखित चरणों का पालन करने की अपील की है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस, हृदय या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने और जितना हो सके घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।

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डीजल पर नया प्रतिबंध पुराने प्रतिबंध से अलग!

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पुराने प्रतिबंध के अनुसार, 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है और यही प्रतिबंध 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों पर लागू होता है। पुराने प्रतिबंध के तहत, डीजल और पेट्रोल वाहनों को क्रमशः 10 या 15 वर्ष के होने पर रद्द करना पड़ता है। वैकल्पिक रूप से, मालिकों को इन वाहनों को भारत के अन्य राज्यों के लोगों को बेचना होगा, इससे पहले कि वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो।

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नया प्रतिबंध कितना अलग है

जीआरएपी के स्टेज 4 के तहत नए प्रतिबंध के अनुसार, बीएस4 डीजल वाहनों को अगली सूचना तक केवल दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद सीएक्यूएम दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर बीएस4 डीजल वाहनों के चलने से प्रतिबंध हटा देगा।

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सीएक्यूएम द्वारा बीएस4 डीजल वाहनों पर से प्रतिबंध हटने के बाद, इन वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर तब तक चलाया जा सकता है जब तक कि वे 10 साल के नहीं हो जाते।

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जीआरएपी चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक पर होते हैं आधारित

जीआरएपी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है: स्टेज I - 'खराब' (एक्यूआई 201-300); चरण II - 'बहुत खराब' (एक्यूआई 301-400); चरण III - 'गंभीर' (एक्यूआई 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' (एक्यूआई>450)। जब तक वायु गुणवत्ता सूचकांक स्टेज 1 या उससे नीचे नहीं आता, तब तक बीएस4 डीजल को दिल्ली में प्रवेश करने की संभावना नहीं है।

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Hindi
English summary
Diesel powered bs4 vehicle banned in delhi details
 
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