कार से घूमने जा रहे हैं गोवा तो जान लें ये नया नियम, वरना लग सकती है हजारों की चपत
अगर आप इस वीकेंड गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो बगैर परमिट के आपको भारी-भरकम चालान भरना पड़ सकता है। गोवा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अन्य राज्यों से बिना विशेष परमिट के आने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह गोवा ट्रैफिक पुलिस ने बेंगलुरु से आने वाले 40 टैक्सियों से 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला था।

गोवा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अन्य राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहनों जैसे टैक्सी, बस और वैन को अपने संबंधित ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से गोवा में प्रवेश के लिए परमिट लेना अनिवार्य है। गोवा ट्रैफिक पुलिस पिछले महीने तक राज्य के अंदर आने वाले दूसरे राज्यों के कमर्शियल वाहनों को परमिट जारी कर रही थी, लेकिन अप्रैल की शुरुआत से यह प्रक्रिया बंद कर दी गई। जिसके चलते गोवा के चेकपोस्ट में परमिट लेने की उम्मीद से आने वाले टैक्सी चालकों को जुर्माना भरना पड़ा।
गोवा राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए अलग-अलग राज्यों के आरटीओ परमिट जारी करते हैं जिसे 100 रुपये से 200 रुपये के शुल्क में लिया जा सकता है। गोवा के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हर दिन हजारों की संख्या में गोवा के लिए ट्रैवल परमिट जारी किये जाते हैं। हालांकि, चेक पोस्ट पर परमिट की सुविधा बंद होने के कारण अब वाहनों को अपने स्थानीय आरटीओ से ही परमिट लेना होगा।

केरल, आंध्र प्रदेश और कई राज्यों ने गोवा के लिए कमर्शियल वाहनों को परमिट जारी करने की ऑनलाइन सुविधा को शुरू कर दिया है, लेकिन अभी यह व्यवस्था कर्नाटक में शुरू नहीं हुई है। बगैर परमिट के टूरिस्ट बसों पर 25,000 रुपये, टैक्सी पर 10,500 रुपये और टूरिस्ट वैन पर 17,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार गोवा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी अन्य राज्यों के वाहनों को स्पेशल परमिट जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि, यह सुविधा अब राज्य के चेकपोस्ट पर उपलब्ध नहीं होगी।


Click it and Unblock the Notifications