सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार के अंदर बजेगी खतरे की घंटी, नए सुरक्षा फीचर्स से जल्द लैस होंगी कारें

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की कार दुर्घटना में मौत के बाद वाहनों में सुरक्षा से संबंधित उपकरणों पर चर्चा शुरू हो गई है। कार में यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के प्रयास में सरकार पिछली सीट के भी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर चुकी है। नियम का उल्लंघन करने पर अब जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं अब वाहनों में नए सुरक्षा फीचर्स को जोड़ने के लिए कुछ नए प्रयास भी शुरू हो गए हैं।

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार के अंदर बजेगी खतरे की घंटी, नए सुरक्षा फीचर्स से जल्द लैस होंगी कारें

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निजी यात्री वाहनों और टैक्सी में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की शुरूआत के बारे में इच्छुक पार्टियों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। हितधारकों को अपने सुझाव और शिकायत देने के लिए 5 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।

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क्या हैं नए सुरक्षा फीचर्स

मंत्रालय ने कारों में जिस सुरक्षा फीचर की वकालत की है वह पिछली सीट के लिए अलार्म सिस्टम है। अगर कार की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगता है तो ड्राइविंग करते समय अलार्म बजेगा और यात्री को सीट बेल्ट लगाने की चेतावनी देगा। फिलहाल यह सिस्टम केवल सामने बैठने वाले यात्रियों के लिए कार में मौजूद होता है।

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बताया गया है कि इस सिस्टम के तहत दो तरह से यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने की चेतावनी दी जाएगी। पहला डैशबोर्ड पर लगा एक लाइट होगा जो सीट बेल्ट न लगाने की स्थिति में इंजन के स्टार्ट होते ही जल उठेगा। वहीं जब कार चलना शुरू होगी तब दूसरा सिस्टम यानी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और इससे ड्राइवर सहित कार में बैठे सभी लोगों को अलार्म सुनाई देगा। सीट बेट के लगाने पर यह अलार्म अपने आप बंद हो जाएगा।

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अधिक स्पीड के लिए भी होगा अलार्म

सीट बेल्ट अलार्म के अलावा अब अधिक स्पीड में कार चालाने पर भी अलार्म बजेगा। मौजूदा समय में कुछ प्रीमियम कारें ही ओवरस्पीड अलार्म फीचर के साथ आती हैं। मंत्रालय का मानना है कि यह अलार्म सिस्टम ओवरस्पीडिंग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकता है।

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इसके अलावा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड-053 (एआईएस) के तहत कारों में रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। एआईएस में संशोधन के बाद नया नियम लागू हो जाएगा और कार निर्माताओं को निजी कार-टैक्सी में उपरोक्त बदलाव करने होंगे। संशोधन में टैक्सियों में चाइल्ड लॉक लगाने के नियम को खत्म करने का प्रावधान किया जा रहा है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार कंपनियों से बजट वाहनों में भी पिछली सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य करने की सिफारिश की है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि संबंधित पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हैं। हितधारकों ने मंत्रालय की सिफारिश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 15 सितंबर को एक पत्र लिखा था।

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हितधारकों का तर्क है कि ऐसा करने से बजट कारों की कीमत बढ़ जाएगी। पत्र में रियर एयरबैग को वैकल्पिक बनाने पर जोर दिया गया है। गौर करने वाली बात है कि पिछले एक साल में बजट कारों की कीमत 1.5 लाख रुपये तक बढ़ चुकी है। ऐसे में इन मॉडलों में अतरिक्त एयरबैग देने से कीमतों में इजाफा होगा जिससे बिक्री पर असर पड़ सकता है।

Article Published On: Thursday, September 22, 2022, 13:29 [IST]
English summary
Cars soon to get rear seat belt warning light and alarm details
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