खराब एयरबैग के लिए जिम्मेदार होंगी कार कंपनियां, होगी दंडात्मक कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट

अगर एक्सीडेंट के दौरान कार के एयरबैग काम न करें तो अब कार कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक दुर्घटना के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि दुर्घटना के समय एयरबैग का न खुलना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे कार की क्वालिटी पर सवाल खड़ा होता है और ग्राहकों को खराब कार बेचने के जुर्म में कार कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

खराब एयरबैग के लिए जिम्मेदार होंगी कार कंपनिया, हागी दंडात्मक कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच दिल्ली-पानीपत हाईवे पर हुई हुंडई क्रेटा की दुर्घटना पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें क्रेटा की टक्कर होने पर उसका एयर बैग नहीं खुला था। कार मालिक ने कंपनी पर खराब क्वालिटी की कार बेचने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

खराब एयरबैग के लिए जिम्मेदार होंगी कार कंपनिया, हागी दंडात्मक कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच दिल्ली-पानीपत हाईवे पर हुई हुंडई क्रेटा की दुर्घटना पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें क्रेटा की टक्कर होने पर उसका एयर बैग नहीं खुला था। कार मालिक ने कंपनी पर खराब क्वालिटी की कार बेचने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

खराब एयरबैग के लिए जिम्मेदार होंगी कार कंपनिया, हागी दंडात्मक कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट

जजों की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्राहक कार खरीदते समय उसके सभी सेफ्टी फीचर्स की जांच नहीं कर सकता। एक्सीडेंट या टक्कर होने पर ही एयरबैग्स के ठीक तरह से काम करने की जांच की जा सकती है। बेंच ने कहा कि कार ग्राहक यह नहीं जानते कि कितनी जोर से टक्कर होने पर एयरबैग्स खुलते हैं। एक्सीडेंट के दौरन अगर एयरबैग नहीं खुले तो इससे जान खतरे में पड़ सकती है।

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शिकायतकर्ता ने अगस्त 2015 में दो फ्रंट एयरबैग वाली क्रेटा एसयूवी खरीदी थी। यह एसयूवी 16 नवंबर, 2017 को दिल्ली-पानीपत हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें कार को काफी नुकसान पहुंचा था। दुर्घटना में एयरबैग के न खुलने के कारण कार चालक के सर, चेहरे, छाती और दांतों में चोटें आई थीं।

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इस मामले पर राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को उसे 2 लाख रुपये का चिकित्सा व्यय, मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रुपये और केस लड़ने में खर्च के लिए 30,000 रुपये की भरपाई करने का आदेश दिया। आयोग ने कंपनी को वाहन बदलने का भी निर्देश दिया और ऐसा न करने पर सालाना 7 प्रतिशत का ब्याज लगाने का भी फैसला सुनाया।

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मौजूदा नियमों के अनुसार, भारत में बनने वाली कारों में केवल दो एयरबैग्स ही स्टैंडर्ड तौर पर दिए जा रहे हैं। भारत में केवल 10 लाख से ऊपर की कीमत वाली कारों में 6 एयरबैग्स दिए जा रहे हैं। हालांकि, वह भी स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर उपलब्ध नहीं हैं और कुछ टॉप लेवल ट्रिम्स में ही देखे जा सकते हैं।

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Hindi
English summary
Car makers to be penalised for faulty airbags details
Story first published: Saturday, April 23, 2022, 12:24 [IST]
 
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