इन कारणों से आपके वाहन इंश्योरेंस का क्लेम को सकता है रद्द, जाने क्या है नियम

अगर आपने अपनी कार या बाइक या किसी भी वाहन का इंश्योरेंस कराया है और किसी भी घटना के बाद इंश्योरेंस क्लेम करने जा रहे हैं तो यह इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। हम आपके लिए इंश्योरेंस क्लेम रद्द करने के लिए कारणों की जानकारी लेकर आये हैं ताकि आपने वाहन का इंश्योरेंस क्लेम कभी रद्द ना हो। आइये जानते हैं नियमों के बारें में

1. शराब पीकर गाड़ी चलाना

1. शराब पीकर गाड़ी चलाना

वैसे तो शराब पीकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है और पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना भी लगाती है लेकिन अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और अपने वाहन या किसी दूसरे व्यक्ति के नुकसान को पहुंचाया तो इंश्योरेंस का क्लेम रद्द किया जा सकता है। क्लेम फाइल होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी छानबीन करती है और पता चल गया कि आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे तो इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया निरस्त कर दी जायेगी।

2. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना

2. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना

इसी तरह अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी भी गलती मानी जायेगी। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वह इंश्योरेंस क्लेम को निरस्त कर सकता है। ऐसे में समय पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा लेना चाहिए।

3. मॉडिफाई किया गया वाहन चलाना

3. मॉडिफाई किया गया वाहन चलाना

जब आपने इंश्योरेंस लेते हैं तो कार की पूरी जानकारी देनी पड़ती है जिसमें इंजन, अलॉय सहित सारी जानकारियां देनी पड़ती है, और आपके इंश्योरेंस में यहीं कवर किया जायेगा। अगर इसके बाद आप अपने वाहन को मॉडिफाई कराते हैं और कंपनी को इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रद्द किया जा सकता है।

इन कारणों से आपके वाहन इंश्योरेंस का क्लेम को सकता है रद्द, जाने क्या है नियम

ऐसे में जब भी आप अपने वाहन में किसी भी तरह का बदलाव करते हैं तो इसकी जानकारी कंपनी को देनी चाहिए। अगर छानबीन के दौरान कंपनी को पता चलता है कि वाहन को मॉडिफाई कराया गया है और दिए गये जानकारी से मिलता जुलता नहीं है तो कंपनी इस आधार पर आपके इंश्योरेंस क्लेम को निरस्त करने का अधिकार रखती है।

4. अगर वाहन आपके नाम ना हो

4. अगर वाहन आपके नाम ना हो

मान लीजिये आपने किसी व्यक्ति से सेकंड हैंड कार खरीदी है लेकिन अभी तक आपने ओनरशिप का ट्रांसफर अपने नाम नहीं कराया है और वाहन का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में आपका एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस वाला आपसे इंश्योरेंस दिखाने को कहता है। ऐसे में अगर आप कंपनी को संपर्क करेंगे तो वे आपका क्लेम तुरंत रद्द कर देंगे क्योकि वाहन आपके नाम पर आरटीओ के तहत नहीं हुआ है।

5. इंश्योरेंस क्लेम में देरी

5. इंश्योरेंस क्लेम में देरी

किसी भी घटना के बाद इंश्योरेंस क्लेम करने की एक समय सीमा होती है, अगर आपने उस नियत समय में क्लेम करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं तो कंपनी आपके क्लेम को रद्द कर देगी। हर कंपनी की एक समय सीमा होती है और ऐसे में आपको घटना के बाद जल्द से जल्द क्लेम की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए ताकि समय सीमा पार ना हो।

6. लापरवाही

6. लापरवाही

अगर आप वाहन चलाने के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही कर रहे हैं तो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि आप किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में आपकी कार चला रहे हैं, इसके बावजूद जब कंपनी के मैन्युअल में लिखा हो कि ऐसी स्थिति में वाहन चलाने पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया जाएगा।

Article Published On: Thursday, October 20, 2022, 13:14 [IST]
English summary
Car insurance claim can be rejected for these reasons details
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