Just In
- 13 hrs ago Top-10 Bikes : February में इन टॉप-10 बाइक की हुई जबरदस्त बिक्री, जानें किसने किया नंबर-01 की पोजिशन पर कब्जा
- 15 hrs ago FAME-II Subsidy : इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सुनहरा मौका! 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगी कीमत, अभी खरीद पर भारी बचत
- 17 hrs ago Viral Video : Mahindra Scorpio-N चलाकर अमेरिका पहुंचा शख्स, New York के Times Square पर फहराया भारत का झंडा
- 19 hrs ago Elvish Yadav से लेकर Gaurav Chaudhary तक, इन फेमस YouTubers के पास है जबरदस्त Luxury Cars का कलेक्शन
Don't Miss!
- Finance Day Trading Guide: जानिए आज के लिए सपोर्ट जोन, फिर लगाएं बड़ा दांव
- Movies इस टॉप एक्ट्रेस का हुआ इतना बुरा एक्सीडेंट, अब वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग
- Lifestyle Pushya Nakshatra 2024: रंगभरी एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र का महाशुभ योग, नोट करें खरीदारी का शुभ मुहूर्त
- News Lok Sabha Polls: बीजेपी ने विभिन्न राज्यों के कैंडिडेट्स पर घंटों किया मंथन, मनसे को 2 सीटें मिलने की उम्मीद!
- Education SEBI Recruitment 2024 सहायक प्रबंधक रिक्तियों के लिए आवेदन 13 अप्रैल से, सैलरी 1,49,000 रु प्रतिमाह
- Travel रमज़ान 2024 : इफ्तारी नहीं, हैदराबाद में ये हैं सेहरी के लिए बेस्ट जगहें, जरूर Try करें
- Technology Vivo T3 5G की भारत में इतनी होगी कीमत, मिलेंगे कई दमदार फीचर्स, जानें लॉन्च डेट
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
वाहन के दस्तावेजों की वैधता को सरकार ने बढ़ाया, अब 31 अक्टूबर, 2021 तक के लिए होंगे मान्य
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि इससे पहले दस्तावेजों के लिए यह वैधता 30 सितंबर, 2021 तक के लिए थी।
आपको बता दें कि मार्च 2019 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की थी।
मंत्रालय द्वारा पिछले साल साझा की गई एडवाइजरी में फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रदान नहीं की जा सकती है।
मंत्रालय द्वारा बढ़ाई गई इस वैधता के बाद अब जिन लोगों के दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 या उससे पहले खत्म होने वाली थी, अब उनकी वैधता 31 अक्टूबर, 2021 तक हो गई है। ऐसे में जो लोग अपने दस्तावेजों को रिन्यू नहीं करा पाए हैं, वो 31 अक्टूबर से पहले इन दस्तावेजों को रिन्यू करा सकते हैं।
बता दें हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने खराब और स्क्रैप पड़े वाहनों और पुराने वाहनों का बोझ सड़क से हटाने के लिए एक घोषणा की थी। जहां एक ओर सरकार ने लोगों को नए वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति को लागू किया है।
वहीं दूसरी ओर अब सरकार ने घोषणा की है कि नीतिगत प्रोत्साहनों के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में पुराने वाहनों के स्क्रैप के बाद खरीदे जाने वाले नए वाहनों पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। स्क्रैपेज नीति के तहत, मंत्रालय ने प्रोत्साहन की एक प्रणाली का प्रस्ताव किया है।
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि, "स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन के रूप में, वाहन मालिकों को स्क्रैप करने वाली एजेंसी से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके आधार पर नए वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स में छूट दी जाएगी।"
सूचना के अनुसार, गैर-परिवहन निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तक और परिवहन या वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है। यह रियायत ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए आठ साल तक और गैर-ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए 15 साल तक के लिए उपलब्ध होगी।