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वाहन के दस्तावेजों की वैधता को सरकार ने बढ़ाया, अब 31 अक्टूबर, 2021 तक के लिए होंगे मान्य
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि इससे पहले दस्तावेजों के लिए यह वैधता 30 सितंबर, 2021 तक के लिए थी।
आपको बता दें कि मार्च 2019 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की थी।
मंत्रालय द्वारा पिछले साल साझा की गई एडवाइजरी में फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रदान नहीं की जा सकती है।
मंत्रालय द्वारा बढ़ाई गई इस वैधता के बाद अब जिन लोगों के दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 या उससे पहले खत्म होने वाली थी, अब उनकी वैधता 31 अक्टूबर, 2021 तक हो गई है। ऐसे में जो लोग अपने दस्तावेजों को रिन्यू नहीं करा पाए हैं, वो 31 अक्टूबर से पहले इन दस्तावेजों को रिन्यू करा सकते हैं।
बता दें हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने खराब और स्क्रैप पड़े वाहनों और पुराने वाहनों का बोझ सड़क से हटाने के लिए एक घोषणा की थी। जहां एक ओर सरकार ने लोगों को नए वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति को लागू किया है।
वहीं दूसरी ओर अब सरकार ने घोषणा की है कि नीतिगत प्रोत्साहनों के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में पुराने वाहनों के स्क्रैप के बाद खरीदे जाने वाले नए वाहनों पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। स्क्रैपेज नीति के तहत, मंत्रालय ने प्रोत्साहन की एक प्रणाली का प्रस्ताव किया है।
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि, "स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन के रूप में, वाहन मालिकों को स्क्रैप करने वाली एजेंसी से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके आधार पर नए वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स में छूट दी जाएगी।"
सूचना के अनुसार, गैर-परिवहन निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तक और परिवहन या वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है। यह रियायत ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए आठ साल तक और गैर-ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए 15 साल तक के लिए उपलब्ध होगी।