Traffic Jam On Fastag Lanes: फास्टैग लेन में जाम होने पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, नियम हो सकता है लागू
15 फरवरी से देशभर के टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होने के बाद भी लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। टोल ऑपरेटरों का कहना है कि अभी भी कई वाहनों में फास्टैग नहीं है जिससे कारण कैश में भी टोल की वसूली करनी पड़ रही है। ऐसे वाहनों से जुर्माने के तौर पर दोगुना टोल वसूला जा रहा है। लेकिन इन वाहनों से कई टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

सूत्रों के अनुसार एनएचएआई टोल प्लाजा पर ज्यादा देर इंतजार करने वाले वाहनों को टोल में छूट दे सकती है। लंबी कतार में लगे वाहनों को बगैर टोल टैक्स का भुगतान किए जाने दिए जाएगा। देश के 400 टोल प्लाजा पर किये गए एक रिसर्च के अनुसार देश के अलग-अलग टोल प्लाजा पर 9 मिनट से लेकर 30 मिनट तक जाम लग रहा है।

टोल प्लाजा ऑपरेटरों का कहना है कि मौजूदा समय में 85-90 प्रतिशत वाहन फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इन वाहनों पर भी टोल के भुगतान में समस्या सामने आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार कई वाहनों में तय टोल से अधिक टोल कटने और फास्टैग रीड नहीं होने की समस्या आ रही है।

कई टोल प्लाजा में ट्रैफिक फ्लो में कमी भी आई है क्योंकि लोग टोल के भुगतान से बचने के लिए अन्य रास्तों से जा रहे हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां फास्टैग ब्लॉक होने और बैंक से पेमेंट फेल होने की समस्या भी सामने आ रही है।

बता दें क 15 फरवरी की रात 12 बजे से ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग (FASTAG) को अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग एक डिजिटल स्टीकर है जिसे गाड़ियों के शीशे पर लगाया जाता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जब गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरती हैं तब फास्टैग से जुड़े बैंक या प्रीपेड अकाउंट से अपने आप ही टोल टैक्स का भुगतान हो जाता है।

इससे गाड़ियों को टोल पलजा पर रुक कर टोल भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे समय की बचत होती है साथ ही प्रदूषण भी कम होता है। 100 प्रतिशत टोल कलेक्शन लागू होने के बाद गाड़ियां टोल प्लाजा पर नहीं रुकेंगी जिससे जाम की स्थिति से भी निजात पाया जा सकेगा।

फास्टैग को सभी पैसेंजर चारपहिया वाहन, बस, ट्रक, लाॅरी और निर्माण में उपयोग होने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए लागू किया गया है। बता दें कि दोपहिया वाहनों में फास्टैग लगवाना जरूरी नहीं है।

फास्टैग को लागू करने वाली संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई (NHAI) ने बताया है कि यदि टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन में फास्टैग नहीं होगा तो ऐसे वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। 1 दिसंबर 2017 से नए चारपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन पर फास्टैग लेना अनिवार्य किया गया था।

फास्टैग जारी करने का काम बैंकों और पॉइंट-ऑफ-सेल केंद्रों को सौंपा गया है। फास्टैग को ट्रांसपोर्ट ऑफिस से भी खरीदा जा सकता है। फास्टैग लेने के लिए केवाईसी और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी देना अनिवार्य है। फास्टैग अमेजन और पेटीएम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी खरीदा जा सकता है। फास्टैग के लिए My Fastag मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है, जिसपर अधिक जानकारी पाई जा सकती है।
Source: Times of India


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