Just In
- 6 hrs ago
Mahindra Tractor Sales February 2021: महिंद्रा ने बीते माह घरेलू बाजार में बेचे 27,170 ट्रैक्टर्स, आंकड़े
- 6 hrs ago
Son Surprises Father With Kia Seltos: बेटे ने पिता के जन्मदिन पर गिफ्ट की किया सेल्टोस कार, देखें वीडियो
- 7 hrs ago
Tata Tiago & Tigor CNG spotted: टाटा टियागो व टिगोर सीएनजी टेस्टिंग करते आई नजर, जल्द होगीं लॉन्च
- 7 hrs ago
Mahindra Car Sales February 2021: महिंद्रा ने फरवरी में बेंची 15,391 कारें, कमर्शियल वाहन बिक्री में आई गिरावट
Don't Miss!
- News
बंगाल: CM ममता के भाई की कार हादसे का शिकार, बाल-बाल बचे
- Sports
IPL 2021 में कोहली के साथ खेलने को बेताब हैं मैक्सवेल, मेंटल ब्रेक को लेकर किया बड़ा खुलासा
- Movies
बॉलीवुड रिपोर्टर आरती का प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना से निधन, सितारों ने दी श्रद्धांजलि
- Finance
महिला की चमक गयी किस्मत, 100 रु से बन गई करोड़पति, जानिए कैसे
- Education
Maharashtra Board SSC HSC Exam 2021: महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा 2021 सब्जेक्ट वाइज डाउट सलूशन प्रोग्राम जारी
- Lifestyle
कोरोना वैक्सीन के लिए खुद ही करें रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी प्रकिया
- Technology
OnePlus Nord का प्री-ऑर्डर अमेज़न पर 15 जून से होगी शुरू; इसको खरीदने वाले पहले बने
- Travel
ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का संगम : पठानकोट
NHAI To Ban Contractors For Poor Roads: खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को सरकार करेगी बैन
देश में भले ही सरकार हर दिन सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बनाने का दावा करती है लेकिन ज्यादातर वाहन चालक सड़कों की गुणवत्ता से खुश नहीं हैं। दरअसल हाईवे और सड़कों की खराब गुणवत्ता कारण हर साल कई दुर्घटनाएं होती है जिसमे सैकड़ों लोग अपनी जान गवां देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अब ऐसी नीति जारी की है जिससे खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को दंडित किया जाएगा।

इस नीति के तहत खराब सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर सरकार अब कानूनी कार्रवाई करेगी और जुर्माना लगाने के साथ प्रतिबंधित भी कर सकती है। अगर खराब सड़क के कारण किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो इसके लिए सरकार सड़क बनाने वाले कंट्रैक्टर पर 5-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उसे 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर सकती है।

इसके अलावा काॅन्ट्रैक्टर को खराब सड़क को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी और खर्च उठाना होगा। इस कानून के तहत सड़क परियोजना में काम कर रहे इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को भी जांच के घेरे में रखा जाएगा।
MOST READ: 4 किलो की बुलेट थाली खाओ, बुलेट मोटरसाइकिल घर ले जाओ, जानें अनोखा चैलेंज

सड़क दुर्घटना में मौत होने पर या गंभीर रूप से घायल होने पर कंपनी द्वारा प्रभावित लोगों को 40 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंजीनियरों और अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.50 लाख से ज्यादा लोग जान गवां देते हैं। यह आंकड़ा दुनियाभर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में सबसे अधिक है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, तेज ड्राइविंग और सड़कों की जर्जर स्थिति है।
MOST READ: दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरसाइकिल म्यूजियम में लगी आग, 200 से अधिक बाइक जलकर खाक

पिछले कुछ सालों में सड़क दुर्घटनाओं के कुछ मामले ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। तमिलनाडु में खराब सड़क पर एक महिला की स्कूटी स्लिप कर गई जिससे सड़क के किनारे बने गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले पर मद्रास हाई कोर्ट ने सड़क निर्माण से संबंधित एजेंसी को नई परियोजना पर काम करने से प्रतिबंधित कर दिया और खराब सड़क की मरम्मत करने की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी को सौंप दी।

बता दें कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकार बेहतर सड़क निर्माण और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने पर पूरा ध्यान दे रही है।

परिवहन मंत्रालय ने ट्रफ्फसी नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से 18 जनवरी को एक महीने के लिए सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की है। एक महीने के दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा।