NHAI To Ban Contractors For Poor Roads: खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को सरकार करेगी बैन

देश में भले ही सरकार हर दिन सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बनाने का दावा करती है लेकिन ज्यादातर वाहन चालक सड़कों की गुणवत्ता से खुश नहीं हैं। दरअसल हाईवे और सड़कों की खराब गुणवत्ता कारण हर साल कई दुर्घटनाएं होती है जिसमे सैकड़ों लोग अपनी जान गवां देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अब ऐसी नीति जारी की है जिससे खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को दंडित किया जाएगा।

NHAI To Ban Contractors For Poor Roads: खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को सरकार करेगी बैन

इस नीति के तहत खराब सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर सरकार अब कानूनी कार्रवाई करेगी और जुर्माना लगाने के साथ प्रतिबंधित भी कर सकती है। अगर खराब सड़क के कारण किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो इसके लिए सरकार सड़क बनाने वाले कंट्रैक्टर पर 5-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उसे 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर सकती है।

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इसके अलावा काॅन्ट्रैक्टर को खराब सड़क को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी और खर्च उठाना होगा। इस कानून के तहत सड़क परियोजना में काम कर रहे इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को भी जांच के घेरे में रखा जाएगा।

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सड़क दुर्घटना में मौत होने पर या गंभीर रूप से घायल होने पर कंपनी द्वारा प्रभावित लोगों को 40 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंजीनियरों और अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

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सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.50 लाख से ज्यादा लोग जान गवां देते हैं। यह आंकड़ा दुनियाभर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में सबसे अधिक है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, तेज ड्राइविंग और सड़कों की जर्जर स्थिति है।

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पिछले कुछ सालों में सड़क दुर्घटनाओं के कुछ मामले ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। तमिलनाडु में खराब सड़क पर एक महिला की स्कूटी स्लिप कर गई जिससे सड़क के किनारे बने गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले पर मद्रास हाई कोर्ट ने सड़क निर्माण से संबंधित एजेंसी को नई परियोजना पर काम करने से प्रतिबंधित कर दिया और खराब सड़क की मरम्मत करने की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी को सौंप दी।

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बता दें कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकार बेहतर सड़क निर्माण और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने पर पूरा ध्यान दे रही है।

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परिवहन मंत्रालय ने ट्रफ्फसी नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से 18 जनवरी को एक महीने के लिए सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की है। एक महीने के दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा।

Article Published On: Thursday, January 21, 2021, 11:26 [IST]
English summary
NHAI to penalise contractors for poor road construction. Read in Hindi.
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