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विंटेज वाहनों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, रजिस्ट्रेशन हुआ बेहद आसान
भारत में आज भी बहुत से लोग हैं, जो विंटेज कारों और दो-पहिया वाहनों को रखना पसंद करते हैं। अब केंद्र सरकार ने विंटेज वाहनों से संबंधित वाहन रजिस्ट्रेशन नियमों में संशोधन कर दिया है। अब विंटेज वाहनों का रजिस्ट्रेशन उनके मालिकों के लिए काफी आरामदायक हो गया है।
हालांकि यह नया नियम केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होता है, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा की है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत विंटेज कार मालिकों को अपना पुराना नंबर बरकरार रखने या नए के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
यदि कार मालिक एक नए नंबर के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें एक विशेष सीरीज के तहत एक नंबर दिया जाएगा। नए रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा - XX VA YY AAAA। इसमें XX राज्य कोड, VA विंटेज वाहन के लिए होगा और YY दो अक्षरों की सीरीज होगी।
इसके अलावा AAAA चार अंकों की संख्या होगी, जिसे 0001 और 9999 के बीच रखा जाएगा। एक नए रजिस्ट्रेशन के लिए कार मालिकों को एक नई वीए सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं दूसरी ओर वाहन के री-रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 5,000 रुपये का शुल्क लगेगा।
ध्यान देने वाली बात यहै कि विंटेज वाहन मालिकों को आवेदन के साथ एक बीमा पॉलिसी, आयात किए गए वाहनों के मामले में प्रवेश का बिल और पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में एक पुरानी आरसी भी देनी होगी। एक विंटेज वाहन का गठन करने के लिए दिशानिर्देश भी सूचीबद्ध किए गए हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, "सभी 2/4 पहिया, 50+ वर्ष पुराने, अपने मूल रूप में बनाए हुए हैं और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में परिभाषित किया जाएगा।"
मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एक बार जब वाहन मालिक इस पूरी प्रक्रिया से गुजर चुके होंगे, तो संबंधित राज्य पंजीकरण प्राधिकरण 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। हालांकि इन विंटेज वाहनों को नियमित या व्यावसायिक रूप से सार्वजनिक सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।