Driving License Renewal Online: अब घर बैठे करें ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू, 18 सेवाएं हुईं ऑनलाइन
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको ट्रांसपोर्ट ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना होगा। केंद्रीय परवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन से जुड़े 18 सेवाओं को आज से ऑनलाइन कर दिया है। अब लर्नर लाइसेंस, लाइसेंस रिन्यूअल, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे 18 सेवाओं का लाभ घर बैठे ही उठाया जा सकता है।

सरकार ने इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन को लागू कर दिया है। परिवहन मंत्रालय ने एक सूचना में बताया है कि सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को आधार ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। आधार वेरीफाई होते ही आवेदनकर्ता वाहन पोर्टल पर 18 सेवाओं का के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

इन सेवाओं में लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस रिन्यूअल, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस समेत 18 सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने वाहन पोर्टल पर सेवाओं के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है।

पोर्टल पर आवेदनकर्ता को अपनी पहचान का प्रमाण देने के लिए 12 अंक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या को अंकित करना होगा। आधार संख्या नहीं होने पर आधार एनरोलमेंट संख्या से ऑनलाइन कॉन्टैक्टलेस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है।

ये सेवाएं होंगी ऑनलाइन उपलब्ध:
1. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
2. ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल
3. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
4. ड्राइविंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट में पते को बदलना
5. अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना
6. लाइसेंस से वाहन के वर्ग का आत्मसमर्पण
7. मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन
8. पूरी तरह से निर्मित यूनिट के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
9. डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन
10. रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी
11. मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन
12. मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना
13. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पते को बदलना
14. ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए आवेदन
15. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
16. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन
17. हायर-परचेज एग्रीमेंट के लिए आवेदन
18. हायर-परचेज एग्रीमेंट टर्मिनेशन के लिए आवेदन

मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आरटीओ द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को ऑनलाइन किया है। सेवाओं के ऑनलाइन होने से अब आरटीओ पर लगने वाली भीड़ कम होगी लोगों के बीच संक्रमण का खतरा कम होगा।

केंद्र सरकार ने 2021 के यूनियन बजट में वाहन स्क्रैपेज नीति को अनुमति दे दी है। स्क्रैपेज नीति के लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास 30 प्रतिशत की दर से होगा।

इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर कार मालिकों को नए वाहन पर सब्सिडी या छूट की पेशकश की जा सकती है। इस नीति से नए वाहन के निर्माण में स्क्रैप से निकाले गए धातु का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे वाहन को बनाने के खर्च में कमी आएगी।

व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने के बाद देश में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें हटाया जाएगा। इस नीति के तहत 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहन और 20 साल से ज्यादा पुराने प्राइवेट वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। ऐसे वाहन नए वाहनों के मुकाबले 10-12 गुणा अधिक उत्सर्जन करते हैं।

इस नीति के तहत 20 साल से अधिक पुराने 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल, 15 साल से ज्यादा पुराने 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल और 17 लाख से अधिक मध्यम और भारी वजन के मोटर वाहन जो 15 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है।

पुराने वाहनों को रीसायकल करने से नए वाहनों की लागत को कम किया जाएगा जिससे नए वाहन सस्ते होंगे। इस नीति के आने के बाद भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा।


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