अब दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर नहीं कराना होगा वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन, जारी हुई BH-सीरीज मार्क
भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH India ने एक नई अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी इस नई अधिसूचना के अनुसार सरकार ने नए वाहनों के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया है, जिसे भारत सीरीज या BH-सीरीज के नाम से पेश किया गया है।

मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार जब कोई वाहन मालिक भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करेगा, तो ऐसे में यदि उसके पास BH-मार्क वाला वाहन है तो उसे दूसरे राज्य में नए रजिस्ट्रेशन मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि उसके लिए सुविधाजनक होगा।

बता दें कि मंत्रालय ने यह घोषणा भी की है कि यह सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकार के केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि "स्टेशन स्थानांतरण सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। इस तरह की योजनाओं से कई कर्मचारियों के मन में मूल राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर के संबंध में बेचैनी की भावना पैदा होती है।"

आगे मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि "मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक व्यक्ति को वाहन रजिस्ट्रेशन होने वाले राज्य के अलावा किसी भी राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक वाहन रखने की अनुमति नहीं है।"

मंत्रालय ने कहा कि "लेकिन एक नया राज्य-रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण के साथ एक नया रजिस्ट्रेशन 12 महीने के निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा।" मंत्रालय ने यह भी कहा कि वाहन पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान एक ऐसा प्रयास है।

आपको बता दें कि काफी लंबे समय से वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एक मुश्किल भरा प्वाइंट था, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी और वह था दूसरे राज्य में जाने के दौरान वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना। लेकिन अब नई अधिसूचना के जरिए लोगों को काफी राहत मिल सकती है।

नई BH-सीरीज के साथ एक वाहन मालिक को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए बहुत अधिक परेशानी का सामना नहीं करना होगा और आसानी से उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मोटर व्हीकल टैक्स दो साल के लिए या दो बार ही लगाया जाएगा।

यह योजना एक नए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ट्रांसफर होने पर भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। 14वां वर्ष पूरा होने के बाद मोटर वाहन कर वार्षिक रूप से लगाया जाएगा, जो उस वाहन के लिए पहले ली जाने वाली राशि का आधा होगा।


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