Mask In Car Compulsory: कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

देश के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में कोरोना वायरस की लहर एक फिर से शुरू हो चुकी है। हर रोज हजारों मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, हालांकि सभी राज्यों की सरकारें संक्रमण को रोकने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है।

Mask In Car Compulsory: कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

हाल ही में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। रात्रि कर्फ्यू पूरी दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया जाएगा। अब कोरोना से बचाव के लिए हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है।

Mask In Car Compulsory: कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की कार को "सार्वजनिक स्थान" करार देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले कार चला रहा है तो उसे भी मास्क लगाना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने कहा कि मास्क पहनने वाले व्यक्ति के लिए "सुरक्षा कवच" का काम करता है।

Mask In Car Compulsory: कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

आपको बता दें कि न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क न पहनने के चलते किए गए एक जुर्माने के मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि "यहां तक कि अगर आप कार में अकेले हैं, तो मास्क पहनने पर आपत्ति क्यों? यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है।"

Mask In Car Compulsory: कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

आगे उन्होंने कहा कि "महामारी का संकट बढ़ गया है। किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है या नहीं, उन्हें मास्क पहनना चाहिए।" उन्होंने दुनिया भर में वैज्ञानिकों और सरकारों की सलाह का हवाला देते हुए कहा कि "कोविड के खिलाफ सुरक्षित रहने के लिए इतना को कोई भी कर सकता है।"

Mask In Car Compulsory: कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने कहा कि जब एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, तो एक ड्राइवर को अक्सर अपनी खिड़की को बंद करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि "कोरोनावायरस इतना संक्रामक है कि उस समय में भी, कोई भी संक्रमित हो सकता है।"

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आपको बता दें कि यह आदेश वकील सौरभ शर्मा की एक याचिका पर आधारित है, जिन्होंने अदालत में 500 रुपये के जुर्माने को चुनौती दी थी, जब उन्हें बिना मास्क के अकेले ड्राइविंग करने पर मजबूर होना पड़ा और इसके लिए उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक लिया था।

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हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को बताया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक अकेले चालक को मास्क पहनना पड़े। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हर राज्य को अपने नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार था। दिल्ली की आप सरकार ने निजी या सार्वजनिक वाहनों में सभी के लिए मास्क के पक्ष में तर्क दिया।

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बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल अप्रैल में भी ऐसा ही आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि हालांकि दिल्ली सरकार ने नियम की घोषणा की थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अकेले वाहन चलाने वाले व्यक्ति के लिए मास्क पहनना आवश्यक नहीं था।

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Hindi
English summary
Mask In Car Compulsory Even If Driving Alone Says Delhi High Court, Read in Hindi.
Story first published: Wednesday, April 7, 2021, 12:42 [IST]
 
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